राज्य आंदोलनकारियों के लिए खुशखबरी, आंदोलनकारियों और आश्रितों को नौकरी में 10% आरक्षण विधेयक को मंजूरी

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उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक को राजभवन की मंजूरी मिल गई है।  मुख्यमंत्री ने राज्यपाल का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य आन्दोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भूल नहीं सकती। राज्य आन्दोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्मानीय रहे है। हमारी सरकार उनकी सुविधाओं को शीर्ष प्राथमिकता देती है।

चित्र साभार – सोशल मीडिया
गौर हो कि 13 मार्च 2023 को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। जिसमें राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण बिल के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके बाद सदन में पहले बिल को पास कराया गया। उसके बाद बिल को विधेयक के रूप में लाने के लिए विधानसभा की प्रवर समिति को भेजा गया। प्रवर समिति ने 2023 में ही विधेयक विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया था। 6 फरवरी 2024 को विधेयक प्रवर समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए पारित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में इस मसले पर राजभवन में बात की थी। जिसके बाद अब विधेयक को मंजूरी मिली है।
चित्र साभार – सोशल मीडिया
मुख्यमंत्री ने कहा कि, राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके सभी आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था और इसका विधेयक विधानसभा में पारित कर राज्यपाल को भेजा गया था। जिस पर उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। इससे राज्य आंदोलनकारियों की एक बड़ी लंबित मांग भी पूरी हो गई है।
 
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री— ” राज्य सरकार राज्य आंदोलनकारियों व आश्रितों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने लिए प्रदेश सरकार 7 फरवरी 2024 को विधानसभा विधेयक पारित किया गया था। राजभवन ने भी विधेयक को मंजूरी दे दी है। हमने राज्य आंदोलनकारियों को आश्वस्त किया था कि सरकार 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देगी। राज्य आंदोलनकारियों के त्याग व बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सरकार आंदोलनकारियों व उनके परिवार के कल्याण के प्रति समर्पित है”

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