कांवड़ यात्रा रूट पर खाद्य सुरक्षा को लेकर सरकार सख्त: दुकानों पर पंजीकरण प्रमाणपत्र और फूड सेफ्टी बोर्ड अनिवार्य, मंत्री गणेश जोशी ने किया फैसले का स्वागत

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देहरादून/ उत्तराखंड सरकार ने इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों की खाद्य सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। 1 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार, कांवड़ यात्रा मार्ग पर आने वाले सभी होटल, ढाबे, ठेली, फड़ और खाद्य कारोबारियों को अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्पष्ट कॉपी दुकान में प्रदर्शित करनी होगी। साथ ही, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड भी ग्राहकों को स्पष्ट रूप से दिखने वाली जगह पर लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।

इस आदेश का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि खाद्य सामग्री बेचने वालों की जिम्मेदारी स्पष्ट रहे।

मंत्री गणेश जोशी का बयान: “मैं गणेश जोशी हूं, तो गणेश खान नहीं लिख सकता”

राज्य के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस सरकारी निर्णय का समर्थन करते हुए कहा,

“मैं गणेश जोशी हूं तो मैं गणेश खान नहीं लिख सकता। राज्य में बीते कुछ सालों में ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद इस तरह के फैसले लेना बेहद जरूरी हो गया है।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि बीते वर्षों में ऐसी कई घटनाएं सामने आईं, जिनमें फर्जी नामों, अपंजीकृत दुकानों और संदिग्ध खाद्य सामग्री को लेकर सवाल उठे। ऐसे में यह फैसला लोगों की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए अत्यंत आवश्यक है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।

इसके तहत:

  • पंजीकरण प्रमाणपत्र का प्रदर्शन अनिवार्य

  • फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड दुकानों में लगाना जरूरी

  • ठेले-फड़ संचालकों को भी प्रमाणपत्र अपने पास रखना होगा और आवश्यकता पड़ने पर दिखाना होगा

व्यापारियों ने भी फैसले का किया स्वागत

कांवड़ यात्रा मार्ग पर व्यापार कर रहे स्थानीय दुकानदारों ने भी इस कदम का समर्थन किया है। उनका कहना है कि यदि आधार कार्ड के साथ दुकान के नाम का उल्लेख आवश्यक किया गया है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे ग्राहकों में विश्वास भी बढ़ेगा और गलत कारोबार करने वालों पर भी रोक लगेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उठाया गया यह कदम कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवस्थित, सुरक्षित और पारदर्शी सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आस्था के इस महापर्व में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों की अवहेलना करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।


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