ऋषिकेश में अवैध निर्माणों पर एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई, कई भवन सील

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ऋषिकेश में अवैध निर्माणों पर एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई, कई भवन सील

ऋषिकेश। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई करते हुए कई भवनों को सील कर दिया। प्राधिकरण की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई अंजाम दी।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि “नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे अनधिकृत निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बिना स्वीकृति के निर्माण करने वालों के खिलाफ प्राधिकरण लगातार कड़ी कार्रवाई करेगा।”

प्राधिकरण के अनुसार, जिन भवनों को सील किया गया उनमें अधिकांश बहुमंजिला इमारतें और कॉलोनियां शामिल हैं। सभी मामलों में पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित समयावधि में निर्माणकर्ताओं की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद 25 अगस्त को अंतिम अवसर दिया गया, बावजूद इसके नियम विरुद्ध निर्माण जारी रहा। अंततः प्राधिकरण ने भवनों को सील करने की कार्रवाई की।

प्रमुख मामले :

  • निर्मल बाग, गली नं. 11 : मनीष अग्रवाल द्वारा 30×70 फीट क्षेत्र में प्रथम व द्वितीय तल का अवैध निर्माण।

  • गली नं. 11 : रघुन शर्मा द्वारा 30×50 फीट क्षेत्र पर भू-तल व प्रथम तल का निर्माण।

  • वीरभद्र रोड : प्रदीप दुबे द्वारा अवैध निर्माण।

  • निर्मल बाग, गली नं. 10 : रवि द्वारा 30×40 फीट क्षेत्र में तीन मंजिला भवन।

  • निर्मल बाग, गली नं. 11 : विपिन चौधरी द्वारा 30×100 फीट पर स्कूल और कॉलोनी निर्माण।

  • हरिद्वार रोड, कोयल ग्रांट : स्वामी दयानंद महाराज द्वारा मानचित्र के विपरीत निर्माण।

  • रेड फोर्ट रोड स्कूल के पास : सुरेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 25×60 फीट पर तृतीय तल का निर्माण।

  • गली नं. 4, होटल गंगा अशोक के पास : अनीता पुजारा द्वारा 26×50 फीट क्षेत्र में कॉलोनी निर्माण।

  • निर्मल ब्लॉक बी, गली नं. 11 : अनुज द्वारा 60×50 फीट क्षेत्र में कॉलम निर्माण।

  • निर्मल बाग, गली नं. 11 : सागर द्वारा 20×50 फीट पर अवैध निर्माण।

एमडीडीए अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत की गई है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस तरह के अवैध निर्माणों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


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