दीपावली पर राज्य कर्मियों को धामी सरकार का तोहफा: महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, ₹7000 तक मिलेगा बोनस
देहरादून। दीपावली से पहले उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी और बोनस देने से जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे राज्य कर्मियों के लिए यह दोहरी खुशखबरी है।
सरकार ने अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मियों, सहायता प्राप्त शिक्षकों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों सहित दैनिक वेतन भोगियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तदर्थ बोनस देने का निर्णय लिया है। बोनस की अधिकतम सीमा ₹7000 तय की गई है।
किन्हें मिलेगा बोनस का लाभ
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समूह ‘बी’ के अराजपत्रित कर्मचारी
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सहायता प्राप्त शिक्षक
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प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मी
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स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के समूह ‘सी’ और ‘डी’ के कर्मचारी
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दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी
इन कर्मचारियों को बोनस तभी मिलेगा जब वे 31 मार्च 2025 तक सेवा में रहे हों और उन्होंने कम से कम छह माह की सेवा अवधि पूरी की हो।
महंगाई भत्ता 3% बढ़ा
राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा भी की है। अब तक कर्मचारियों को 55% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।
चार महीने का एरियर भी मिलेगा
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही कर्मचारियों को 1 जुलाई 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक के चार माह का एरियर भी दिया जाएगा। वहीं, 1 नवंबर 2025 से बढ़ा हुआ भत्ता नियमित वेतन के साथ जारी किया जाएगा।
इन पर लागू नहीं होगा आदेश
महंगाई भत्ता और बोनस संबंधी आदेश नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इन संस्थानों के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के हितों के प्रति संवेदनशील है और कर्मचारियों के योगदान को ध्यान में रखते हुए दीपावली से पहले यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे सरकारी कर्मचारियों में कार्यप्रेरणा और उत्साह दोनों बढ़ेंगे।