पेंशनर्स को बड़ी राहत: उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, 1 जुलाई 2025 से 58% दर लागू
देहरादून: राज्य के पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर है। उत्तराखंड सरकार ने पेंशनर्स के महंगाई भत्ता (Dearness Relief) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नए आदेश के अनुसार 1 जुलाई 2025 से महंगाई राहत की दर 55% से बढ़ाकर 58% कर दी गई है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
किन पेंशनर्स को मिलेगा लाभ?
वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह बढ़ोतरी निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होगी:
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सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित पेंशन पाने वाले पेंशनभोगी 
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राज्य सरकार के स्थायी पेंशनर्स 
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विद्यालयी एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थानों के पात्र शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारी 
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ऐसे कर्मचारी जिन्हें शासनिक पेंशनरों के समान पेंशन स्वीकृत है 
किन पर लागू नहीं होगा आदेश?
महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी निम्न श्रेणियों पर स्वतः लागू नहीं होगी:
| श्रेणी | स्थिति | 
|---|---|
| उच्च न्यायालय के न्यायाधीश | अलग आदेश जारी होगा | 
| उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य | अलग शासनादेश आवश्यक | 
| स्थानीय निकायों के पेंशनर | अलग निर्णय होगा | 
| सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़े सिविल/पारिवारिक पेंशनर | स्वतः लागू नहीं | 
प्रक्रिया और भुगतान व्यवस्था
वित्त विभाग के अनुसार:
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बढ़े हुए महंगाई राहत भुगतान के लिए महालेखाकार (AG) से अलग अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। 
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इसका भुगतान संबंधित कार्यालयों के माध्यम से नियमित प्रक्रिया से किया जाएगा। 
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आदेश 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा और इसी के अनुरूप एरियर का भुगतान किया जाएगा। 
सरकार पर वित्तीय भार बढ़ेगा
जानकारी के अनुसार, महंगाई राहत में बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर सालाना करोड़ों रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसके बावजूद महंगाई के दबाव से राहत देने के उद्देश्य से यह निर्णय जनहित में लिया गया है।
कर्मचारियों के बाद अब पेंशनर्स को राहत
उल्लेखनीय है कि इसी महीने की शुरुआत में राज्य सरकार ने नियमित कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ता बढ़ाया था। अब पेंशनर्स को इसका लाभ देने से राज्य के एक लाख से अधिक पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा। पेंशनर संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है।
प्रभाव
| बिंदु | प्रभाव | 
|---|---|
| लाभार्थी पेंशनर्स की संख्या | 1 लाख से अधिक | 
| नई महंगाई राहत दर | 58% | 
| पूर्व दर | 55% | 
| प्रभाव तिथि | 1 जुलाई 2025 | 
| वित्तीय भार | राज्य पर अतिरिक्त बोझ | 

 
								 
			 
			 
			