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बनभूलपुरा रेलवे भूमि मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब 17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

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बनभूलपुरा रेलवे भूमि मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब 17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर 2026 को होगी। इससे पहले मामले को 9 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन किसी कारणवश उस दिन भी सुनवाई नहीं हो पाई।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रशासन और पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी। क्षेत्र को विभिन्न जोन और सेक्टरों में विभाजित कर अतिरिक्त पुलिस बल तथा पीएसी की तैनाती की गई थी। साथ ही ड्रोन के माध्यम से भी पूरे इलाके की निगरानी की व्यवस्था की गई।

यह मामला हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास स्थित गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर क्षेत्र की रेलवे भूमि से जुड़ा हुआ है। रेलवे की ओर से भूमि पर अतिक्रमण हटाने की मांग की जा रही है, जबकि प्रभावित परिवार पुनर्वास और अन्य अधिकारों को लेकर न्यायालय की शरण में हैं।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रेलवे भूमि, वहां निवास कर रहे परिवारों की स्थिति तथा उनके पुनर्वास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सुनवाई कर रहा है। फरवरी 2026 में हुई पिछली सुनवाई के दौरान भी अदालत के समक्ष रेलवे परियोजना के लिए आवश्यक भूमि, प्रभावित परिवारों की संख्या और पुनर्वास योजना से संबंधित सामग्री प्रस्तुत की गई थी।

सुनवाई टलने के बाद अब प्रभावित परिवारों, प्रशासन और रेलवे विभाग की नजरें 17 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आगामी रुख हजारों लोगों के भविष्य और रेलवे परियोजना की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।


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