पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका खारिज, न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी

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रुड़की/ खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग मामले में आरोपी पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को एसीजेएम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे उन्हें अभी 14 दिन और जेल में रहना होगा।

(SOURCE COURTESY – DIGITAL MEDIA)

कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका—

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इमरान मोहम्मद खान की अदालत में शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले, पुलिस ने 27 फरवरी को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें हत्या के प्रयास (आईपीसी धारा 109) को हटाकर गैर इरादतन हत्या के प्रयास (आईपीसी धारा 110) सहित अन्य धाराएं जोड़ी गई थीं। कोर्ट ने चार्जशीट को स्वीकार कर लिया था।

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क्या है पूरा मामला?—

गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) को पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने समर्थकों के साथ खानपुर विधायक उमेश कुमार के सरकारी आवास पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई राउंड फायरिंग की और स्टाफ के साथ मारपीट भी की। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के बाद चैंपियन देहरादून फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें 27 जनवरी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

गिरफ्तारी और चार्जशीट—

पुलिस ने इस मामले में पूर्व विधायक चैंपियन सहित चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच पूरी करने के बाद 27 फरवरी को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट में पहले दर्ज हत्या के प्रयास की धारा को हटाकर गैर इरादतन हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई। शुक्रवार को कोर्ट में पेशी के दौरान चैंपियन की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया।

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विधायक के कार्यालय पर फिर हुई फायरिंग—

इस बीच, गुरुवार तड़के करीब 3:30 बजे खानपुर विधायक उमेश कुमार के आवासीय कार्यालय पर फिर से फायरिंग हुई। बाइक सवार दो बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी और फरार हो गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। खानपुर विधायक के निजी सहायक जुबेर काजमी ने पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

चैंपियन और परिवार के हथियार लाइसेंस निलंबित—

इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उनके स्वजनों के नाम नौ असलहों के तीन लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।

  • चैंपियन के नाम – एक दोनाली रायफल, एक पिस्टल और एक रिवॉल्वर।
  • उनकी पत्नी सुभद्रा उर्फ रानी देवयानी सिंह के नाम – दो पिस्टल और एक दोनाली बंदूक।
  • उनके बेटे कुंवर दिव्य प्रताप सिंह के नाम – दो रिवॉल्वर और एक बंदूक।

आचार संहिता में उठे सवाल—

निकाय चुनाव आचार संहिता के दौरान पुलिस ने आम जनता के लाइसेंसी हथियार जब्त किए थे, लेकिन चैंपियन और उनके परिवार के हथियार क्यों नहीं जब्त किए गए, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आचार संहिता के दौरान लाइसेंसधारकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हथियार जमा कराने की प्रक्रिया में छूट दी जाती है, लेकिन इस मामले में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।

अब क्या होगा?—

जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब चैंपियन के वकील सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता आरके सिंह ने बताया कि शनिवार या सोमवार को सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की जाएगी।

वहीं, बीते दिनों चैंपियन की तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वे अभी भी इलाजरत हैं। अब यह देखना होगा कि सेशन कोर्ट से उन्हें कोई राहत मिलती है या नहीं।


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