त्योहार से पहले GST में बड़ा बदलाव: अब दो मुख्य स्लैब — 5% और 18%
नई दिल्ली, 4 सितंबर 2025। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि GST काउंसिल की 56वीं बैठक में उपभोग कर ढांचे को सरल करते हुए अब दो मुख्य टैक्स स्लैब—5% और 18% लागू किए जाएंगे। आवश्यक वस्तुओं पर 0% (निल) की व्यवस्था जारी रहेगी, जबकि लक्ज़री/‘सिन’ गुड्स पर विशेष 40% दर लगेगी। नई दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी।
एक नजर में—क्या बदला?
- पुराने 12% और 28% स्लैब खत्म, अधिकांश वस्तुएं 5% या 18% में शिफ्ट।
- आवश्यक/जनसामान्य की वस्तुओं पर बड़ी राहत—कई आइटम निल या 5% में।
- लक्ज़री, तंबाकू/कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे ‘सिन गुड्स’ पर 40%।बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू (सेवाओं और अधिकांश माल के लिए)।
क्या होगा सस्ता? (मुख्य श्रेणियां)
1) खाने-पीने/ग्रॉसरी
- वनस्पति तेल/वसा, डेयरी प्रोडक्ट्स (मक्खन, घी, पनीर), सोया मिल्क, शक्कर, पास्ता/नूडल्स/बिस्किट, जैम-जेली/मुरब्बा, फल रस/नारियल पानी, चॉकलेट/कोको— अब प्रायः 5% में।
- पिज़्ज़ा ब्रेड, खाखरा, चपाती/रोटी— कई आइटम निल।
2) डेली-यूज़/घर-गृहस्थी
- हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, टैल्क/साबुन, शेविंग क्रीम/आफ्टरशेव— 18% से घटकर 5%।
- इरेज़र, मैप/ग्लोब/चार्ट, नोटबुक/प्रैक्टिस बुक— कई आइटम निल।
- किचनवेयर/कैंडल/छाते/सुई-धागा/हैंडबैग/डायपर/फर्नीचर (बांस/बेंत)/दूध के डिब्बे/पेंसिल-शार्पनर— अधिकतर 5%।
3) इलेक्ट्रॉनिक्स
- AC, डिशवॉशर, TV/मॉनिटर/प्रोजेक्टर— 28% से घटकर 18%।
4) कृषि
- ट्रैक्टर (1800cc+), टायर/ट्यूब, कटाई-थ्रेसिंग/कम्पोस्टिंग मशीनें, स्प्रिंकलर/ड्रिप, बायो-कीटनाशक, पंप, हाइड्रोलिक पंप— अब अधिकतर 5%।
5) स्वास्थ्य
- हेल्थ व टर्म इंश्योरेंस— निल।
- थर्मामीटर/डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोज मॉनिटर, मेडिकल-ग्रेड ऑक्सीजन/हाइड्रोजन पेरॉक्साइड, चश्मा, मेडिकल रबर ग्लव्स— 5%।
- कई दवाएं— 0% या 5%; दुर्लभ औषधियां— निल।
6) ऑटो
- टायर, छोटी कारें/तिपहिया/एंबुलेंस/350cc से छोटी बाइक/कमर्शियल वाहन— 28% से 18%।
- रोइंग बोट/डोंगी— 18%।
- साइकिल/नॉन-मोटर तिपहिया— 5%।
- बड़ी SUV/लक्ज़री-प्रीमियम/हाइब्रिड/रेसिंग कार— विशेष 40% श्रेणी।
7) कपड़े-टेक्सटाइल
- सिंथेटिक यार्न/नॉन-वोवन फेब्रिक/सिलाई धागा/स्टेपल फाइबर— अब 5%।
- रेडीमेड परिधान ≤ ₹2,500— 5%; > ₹2,500— 18%।
8) निर्माण-सामग्री
- टाइल/ईंट/स्टोन-लेइंग वर्क— 5%;
- सीमेंट (पोर्टलैंड/स्लैग/हाइड्रोलिक)— 28% से 18%।
9) सेवाएँ
- जॉबवर्क (छाता/प्रिंटिंग/चमड़ा), ≤ ₹7,500 होटल रूम, ₹100 से कम मूवी टिकट, ब्यूटी पार्लर सेवा— अब 5%।
- कैसिनो/रेस क्लब/सट्टा— 40%;
- क्रिकेट मैच टिकट— 18%।
क्या होगा महंगा?
- लक्ज़री गाड़ियां, तंबाकू-उत्पाद, कार्बोनेटेड/कैफीनयुक्त पेय— 40% ‘डिमेरिट’ स्लैब में।
कब से लागू?
- सभी सेवाएं: 22 सितंबर 2025 से।
- अधिकांश माल: 22 सितंबर 2025 से (तंबाकू श्रेणी के अपवाद अलग अधिसूचना के अनुसार)।
संदर्भ/स्रोत
- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) का आधिकारिक नोट: प्रभाव तिथि और व्यापक ढांचा।
- रॉयटर्स—दो स्लैब संरचना पर औपचारिक घोषणा।
- इंडियन एक्सप्रेस/TOI/NDTV—आइटम-वार प्रभाव और नागरिक उपयोगिता।