चमोली नंदानगर नाबालिग छेड़छाड़ मामला: नंदानगर मे धारा 163 लागू, अश्लील हरकत के विरोध में उत्तराखंड में बवाल

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उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित नंदानगर में एक नाई द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ के आरोप के बाद स्थानीय निवासियों में उबाल है, और बवाल थमता नजर नहीं आता। यह मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है। नंदानगर बाजार क्षेत्र के 200 मीटर की परिधि में प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है।

चमोली के नंदानगर में किशोरी से अश्लील हरकत के बाद उपजा आक्रोश आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी थम नहीं रहा। सोमवार को भी नंदानगर बाजार बंद रहा और वाहनों का भी चक्का जाम किया गया। आरोप है कि इस दौरान तोड़फोड़ भी की गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अब उप जिला मजिस्ट्रेट ने इलाके में धारा 163 लगा दी गई है।

चित्र साभार – सोशल मीडिया

गौर हो कि नंदानगर के पुराने बाजार में 22 अगस्त को एक किशोरी से सैलून चलाने वाले बिजनौर के थाना क्षेत्र नांगड़, ग्राम सोफतपुर निवासी आरिफ ने अश्लील हरकत कर दी थी। जिसके बाद शनिवार को किशोरी के पिता ने नंदानगर थाने में इसकी शिकायत की। इसी बीच घटना का पता चलने पर हिंदू संगठन आक्रोशित हो गए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बाजार बंद कर दिया। इस दौरान भीड़ ने आरोपित के सैलून के अलावा छह मुस्लिम व्यापारियों की दुकानों व एक भवन में तोड़फोड़ भी की। देर शाम पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से बिजनौर में दबिश देकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

चित्र साभार – सोशल मीडिया

घटना के विरुद्ध रोष व्यक्त करते हुए 1 एवं 2 सितंबर को लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। जिसके बाद से शहर में तनाव का वातावरण और लोगों में भय व्याप्त है। इस स्थिति को देखते हुए मेरा यह समाधान हो गया है कि क्षेत्र में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा- 163 लगाया जाना नितांत आवश्यक है।


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