उत्तराखंड: ऊर्जा निगमों में छह माह के लिए एस्मा लागू, हड़ताल पर प्रतिबंध

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उत्तराखंड: ऊर्जा निगमों में छह माह के लिए एस्मा लागू, हड़ताल पर प्रतिबंध

देहरादून। प्रदेश सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की हड़ताल को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) और पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) में आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू कर दिया गया है।

प्रमुख सचिव ऊर्जा आर. मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार आगामी छह माह तक इन तीनों निगमों में हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में कोई भी कर्मचारी संगठन या यूनियन हड़ताल नहीं कर सकेगी।

ऊर्जा निगमों की ओर से पत्र जारी
एस्मा अधिसूचना जारी होने के बाद यूपीसीएल सहित सभी निगमों ने ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न कर्मचारी यूनियनों, संगठनों और संघों को पत्र भेज दिया है। इसमें अध्यक्षों, महासचिवों, महामंत्रियों और प्रधान महामंत्रियों को साफ कर दिया गया है कि एस्मा लागू होने के दौरान हड़ताल करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

क्यों लगाया गया एस्मा?
ऊर्जा क्षेत्र को आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में रखा जाता है। बिजली आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में सरकार ने हड़ताल रोकने के लिए एस्मा लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

अगले छह माह रहेगा प्रतिबंध
अधिसूचना के तहत प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारी संगठनों की किसी भी प्रकार की हड़ताल या कामबंदी अगले छह माह तक मान्य नहीं होगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि आवश्यक सेवाओं में किसी भी तरह की बाधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


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