नैनीताल जिला पंचायत चुनाव प्रकरण पर हाईकोर्ट सख्त, गृह सचिव और डीजीपी को तलब

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नैनीताल जिला पंचायत चुनाव प्रकरण पर हाईकोर्ट सख्त, गृह सचिव और डीजीपी को तलब

नैनीताल। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान हुई घटना पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने मामले को लोकतांत्रिक व्यवस्था और सार्वजनिक शांति के लिए चिंताजनक बताते हुए गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को 22 अगस्त, शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रह्लाद नारायण मीणा कोर्ट में उपस्थित हुए, जबकि जिलाधिकारी वंदना सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुईं।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस घटना से गन कल्चर फैलने और सार्वजनिक शांति भंग होने पर कड़ी नाराजगी जताई। खंडपीठ ने एसएसपी से पूछा कि क्या एसपी इंटेलिजेंस ने कोई इनपुट दिया था, जिस पर एसएसपी ने ना में जवाब दिया।

एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने कोर्ट को अवगत कराया कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में एक उप-निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 13 अगस्त की रात लाल कार से आए लोगों में रामपुर, उधमसिंह नगर, हल्द्वानी और नैनीताल शहर के लोग शामिल थे। उनके विस्तृत विवरण जुटाने के लिए समय की आवश्यकता है। फिलहाल, संबंधित लाल कार पुलिस की कब्जे में है।

अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार, 22 अगस्त को होगी।


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