31 मई को अवकाश,मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया आदेश-चंपावत उपचुनाव

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने चम्पावत विधानसभा क्षेत्र में 31 मई को होने वाले उपचुनाव के लिए अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से आदेश जारी हो गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव के चलते 31 मई को चम्पावत विधानसभा क्षेत्र में स्थित सभी संस्थान, उद्योग, शासकीय, अशासकीय कार्यालय, अद्र्ध-निकाय, कारखानों में अवकाश रहेगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति चम्पावत विधानसभा का मतदाता है और निर्वाचन क्षेत्र बाहर कार्यरत है, उसे भी मतदान के लिए सवेतन अवकाश प्राप्त होगा। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वह ज्यादा से ज्यादा मतदान में हिस्सा लें।
वहीं सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तु दास बताते हैं कि चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत चंपावत उपचुनाव में सभी मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र से वोट डालना होगा।  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी कार्ड में से कोई एक दस्तावेज, वैकल्पिक फोटो पहचान के तौर पर पेश कर सकेगा।
जिनके पास फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं हैं, वे आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंक व डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद व विधायकों को जारी पहचान पत्र, यूनिट डिसएबिलिटी आइडी व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी कार्ड में से कोई भी एक दस्तावेज फोटो पहचान पत्र के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।

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