उत्तराखण्ड में कोविड कर्फ्यू में ढ़ील क्या मिली, लोग सार्वजिक स्थानों व पर्यटक स्थलों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करना ही भूल गए। वीकेंड पर पर्यटक स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ने लगी। राज्य के बाजारों, पर्यटक स्थलों पर कोविड मानकों की अनदेखी पर उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है और सरकार को प्रदेश में कोविड एसओपी का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार हरकत में आई है, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस संधू की ओर से सभी जिलाधिकारियों को आदेशित किया गया है कि राज्य में कोविड मानकों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनेटाइजेशन आदि का सख्ती से पालन कराया जाए। सार्वजनिक स्थानों व पर्यटक स्थलों पर इन नियमों का पालन विशेष तौर पर कराने को कहा गया है। साथ ही राज्य की सीमा पर बाहर से आने वालों की जांच के दौरान भी कड़ाई बरतने को कहा गया है। हर व्यक्ति की निगेटिव जांच रिपोर्ट चेक करने को कहा गया है।
बता दें कि प्रदेश में 13 जुलाई 2021 सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू है, जिसमें कई छूट तो दी गई हैं, लेकिन कई शर्तें भी तय की गई हैं। लेकिन छूट मिलते ही लोग नियमों का पालन करना भूल गए हैं। अन्य राज्यों से उत्तराखण्ड आने के लिए भी अभी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।