उत्तराखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। करीब दो घंटे चली बैठक में 52 प्रस्ताव पास किए गए हैं। वहीं कैबिनेट ने विधानसभा का बजट सत्र 13 से 18 मार्च को गैरसैंण में आयोजित करने का फैसला लिया है।
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, आईये नज़र डालते हैं क्या हुए महत्वपूर्ण फैसले —
  • रेरा का ढांचा, 31 पद सृजित किये गए
  • स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी।
  • दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल, 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि, पुरकुल में खुलेगा
  • आवास- मसूरी में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस की जगह मल्टी स्टोरी पार्किंग बनानी है। उसे 15 मीटर तक बनाने की शिथिलता दी गई
  • देहरादून में नियो मेट्रो- सभी विभाग 1 रुपये में 99 साल के लिए जमीन मेट्रो के लिए उपलब्ध कराएगा
  • खेल कूद- मुख्यमंत्री खेल विकास निधि- को देखने के लिए समिति बनाई गई। सीएम की अध्यक्षता में। छह सदस्यीय। सीएस, सचिव खेल भी सदस्य।
  • मिड डे मील में भी 40 सप्ताह तक बच्चों को दिया जाएगा।
  • परिवहन निगम 100 बसें खरीदेगा। इसके लिए 30 करोड़ लोन लिया जाएगा। जिसका ब्याज सरकार देगी
  • गृह विभाग- मुख्यालय पर लिपिक वर्ग का एकीकरण किया गया
  • पीएम पोषण योजना के तहत स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक सप्ताह में दो दिन मीठा दूध दिया जाएगा
  • राजस्व विभाग- कम्प्यूटरीकरण के तहत नियमावली में संशोधन
  • प्रांतीय रक्षक दल सेवा नियमावली में संशोधन। अब तक यूपी की थी। अब उत्तराखंड की बनाई गई। 55 व्यायाम प्रशिक्षक, 28 अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। उनकी फिटनेस भी देखी जाएगी
  • पर्यटन- फारेस्ट में पर्यटन को बढ़ावा देने को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इको टूरिज्म समिति बनाई गई। इसमें पर्यटन सचिव भी होंगे। पर्यटन संबंधी समस्याओं का भी समाधान करेगी।
  • लोक सेवा आयोग में अपर निजी सचिव की नियमावली में संशोधन
  • सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी पर बंद होने वाले उद्योगों को एमएसएमई पॉलिसी के साथ ही 10% अलग  से टॉप अप दिया जाएगा।
  • गृह विभाग- मुख्यालय पर लिपिक वर्ग का एकीकरण किया गया
  • खेल कूद- मुख्यमंत्री खेल विकास निधि- को देखने के लिए समिति बनाई गई। सीएम की अध्यक्षता में। छह सदस्यीय। सीएस, सचिव खेल भी सदस्य।
  • एमएसएमई- उत्तराखंड में पैकेज की नीति। 200 करोड़ से ऊपर और 500 से ज्यादा रोजगार वालों को सरकार विशेष राहत देगी
  • श्रम विभाग- 20 दिन में पंजीकरण न किया तो स्वतः माना जायेगा
  • 35 से 37 करोड़ की बचत के साथ ही उद्योगपति 5 करोड़ 30 साल के लिए सरकार को देगा।
  • यूजेवीएनएल के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा में रखने को मंजूरी नकल रोधी कानून को औपचारिक अनुमोदन। अब विधानसभा में आएगा

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