हरिद्वार/ खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग के मामले में जेल में बंद पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हरिद्वार सीजेएम कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही पुलिस की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें हत्या के प्रयास की धारा हटाने की अपील की गई थी। अब इस मामले में जिला जज की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की जाएगी।

क्या है पूरा मामला?—
26 जनवरी 2025 को खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने समर्थकों के साथ रुड़की स्थित विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पहुंचे थे। आरोप है कि उन्होंने कार्यालय में घुसकर मारपीट और गाली-गलौज की तथा कई राउंड फायरिंग की। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस ने चैंपियन और उनके समर्थकों के खिलाफ हत्या के प्रयास (धारा 109) सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस ने अगले ही दिन 27 जनवरी को चैंपियन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद से वह हरिद्वार जेल में बंद हैं।

कोर्ट ने क्यों खारिज की जमानत याचिका?—
7 फरवरी को हरिद्वार सीजेएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चैंपियन की पेशी हुई। सुनवाई के दौरान पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा (109) हटाने के लिए याचिका दी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
विधायक उमेश कुमार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तम सिंह चौहान ने कोर्ट में तर्क दिया कि चैंपियन के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और उनके अपराध की गंभीरता को देखते हुए किसी भी तरह की राहत नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने इन दलीलों को सही मानते हुए न सिर्फ हत्या के प्रयास की धारा बरकरार रखी बल्कि चैंपियन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।

पुलिस की जांच पर कोर्ट ने जताई नाराजगी—
पुलिस ने जांच के दौरान हत्या के प्रयास की धारा हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने विवेचक (जांच अधिकारी) का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया और एसएसपी को आदेश दिया कि आगे की जांच किसी सीओ स्तर के अधिकारी से कराई जाए।

अब क्या होगा?—
- 20 फरवरी तक न्यायिक हिरासत बढ़ी: कोर्ट ने चैंपियन और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 20 फरवरी तक बढ़ा दी।
- अब जिला जज की अदालत में अपील: चैंपियन के वकील राकेश कुमार सिंह ने कहा कि अब जमानत के लिए उच्च अदालत में याचिका दायर की जाएगी।
- पुलिस को नए सिरे से जांच के आदेश: कोर्ट ने पुलिस को अग्रिम विवेचना किसी उच्च अधिकारी से कराने के निर्देश दिए हैं।

क्या बोले वकील?—
पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह ने कहा कि जमानत याचिका अब ऊपरी अदालत में दायर की जाएगी। वहीं, विधायक उमेश कुमार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता उत्तम सिंह चौहान ने कहा कि हत्या के प्रयास की धारा हटाने का कोई आधार नहीं था और कोर्ट ने सही फैसला लिया है।

खानपुर फायरिंग केस में पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को फिलहाल किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है और पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। अब चैंपियन को 20 फरवरी तक जेल में ही रहना होगा, जबकि उनकी कानूनी टीम अब जमानत के लिए ऊपरी अदालत का रुख करेगी।