अगर आप बिना कोविड-19 टेस्ट के प्रदेश के बॉर्डर पर तक आ गए हैं तो आपको सीमा पर हि कोविड टेस्ट की सुविधा मिलेगी। आपको भुगतान करके टेस्ट कराना होगा। टेस्ट नेगिटिव पाए जाने पर ही आपको राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी अन्यथा पॉजिटिव आने पर आपको क्वारन्टीन होना होगा। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों की सीमा पर इस व्यस्था को करने के निर्देश दिए हैं।अनुमान है कि बॉर्डर चौकियों पर रैपिड एंटीजेन टेस्ट होगा जिसकी रिपोर्ट मिनटों में मिल जाती है जिससे कार्य त्वरित हो सके।
उल्लेखनीय है कि बाकी गाइडलाइन 1 सितंबर वाली ही रहेंगी।