पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने सिंबल आवंटन की प्रक्रिया दोपहर 2 बजे तक रोकी

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पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने सिंबल आवंटन की प्रक्रिया दोपहर 2 बजे तक रोकी

देहरादून/ उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को होने वाली प्रत्याशी चिन्ह (सिंबल) आवंटन की प्रक्रिया को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह निर्णय उत्तराखंड हाईकोर्ट के हालिया निर्देशों के मद्देनज़र लिया गया है।

दरअसल, हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उन उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है, जिनका नाम नगर निकाय और पंचायत दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है। इस आदेश से चुनाव प्रक्रिया में संशय की स्थिति बन गई है, जिसके चलते निर्वाचन आयोग ने सिंबल आवंटन फिलहाल रोकने का निर्णय लिया है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में इस निर्णय की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि आयोग ने फौरी तौर पर यह फैसला प्रदेश की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए लिया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 12 जिलों में सोमवार को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाना था।

हाईकोर्ट में इस मसले पर सोमवार को सुनवाई होनी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत में एक आवेदन दाखिल कर पहले लिए गए निर्णय पर अपना लिखित पक्ष भी प्रस्तुत किया है। अब सभी की नजरें कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हैं।

यदि कोर्ट की ओर से स्थिति स्पष्ट होती है, तो आयोग आगे की प्रक्रिया को लेकर नया निर्णय ले सकता है।


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