23 जनवरी को निकाय चुनाव के चलते राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित

Our News, Your Views

उत्तराखंड में 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनावों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। यह अवकाश सभी राजकीय कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों, अर्द्ध सरकारी निकायों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कारीगरों और मजदूरों के लिए सवेतन रहेगा।

सरकारी आदेश जारी—

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक, जिन क्षेत्रों में मतदान होगा, वहां सभी सरकारी कार्यालय और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। साथ ही, निजी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी सवेतन अवकाश दिया जाएगा।

कोषागार और उपकोषागार भी रहेंगे बंद—

चुनाव के दिन मतदान क्षेत्रों में स्थित कोषागार और उपकोषागार भी बंद रहेंगे। यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया को सुचारु और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से लिया गया है।

जनता से अपील—

सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। निकाय चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है।

इस सार्वजनिक अवकाश से मतदान क्षेत्र में आने वाले सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को बिना किसी वेतन कटौती के मतदान करने का अवसर मिलेगा।


Our News, Your Views