अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 2002 से पुराना है तो यह आपके लिए बड़े काम की खबर है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सारथी पोर्टल के माध्यम से देशभर के लाइसेंस की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है।
ख़बरों के अनुसार परिवहन मंत्रालय की ओर से इस तरह के आदेश आए हैं कि जिन लोगों के पास वर्ष 2002 या इससे पुराने ड्राइविंग लाइसेंस हैं, वह उन्हें 12 मार्च तक ऑनलाइन अपडेट करा लें। अगर ऐसा न किया गया तो डीएल की अवधि समाप्त हो जाएगी।
बता दें कि डायरी पर बने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा ऑनलाइन किए जाने के लिए कवायद तेज हो गई है। सारथी पोर्टल पर बैकलॉग एंट्री का लिंक खोला गया है। अंतिम तिथि तक यदि लाइसेंस अपडेट नहीं कराए गए तो इसके बाद यह सुविधा बंद हो जाएगी।
वहीं आपको बता दें कि ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट और संशोधन का काम भी हो रहा है। विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि जिनके पास डायरी के लाइसेंस हैं, वह रजिस्ट्रेशन सारथी पोर्टल पर कराएं। 12 मार्च के बाद न तो आप हस्तलिखित यानी डायरी वाले डीएल को आनलाइन अपडेट कर पाएंगे और ना ही डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन कर पाएंगे।
गौरतलब है कि 2002 से पहले सभी डीएल ऑफ-लाइन बनते थे। उनका डाटा ऑनलाइन नहीं होता है। मंत्रालय ने सभी आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि हस्तलिखित यानी डायरी पर बने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा ऑनलाइन किया जाए। 12 मार्च तक सारथी पोर्टल पर बैकलॉग एंट्री का लिंक खुला रहेगा। इसके बाद यह सुविधा बंद हो जाएगी।