चारधाम यात्रा पर आ सकेंगे असीमित श्रद्दालु, हाईकोर्ट ने सीमित संख्या में लगी पाबंदी हटाई….

Our News, Your Views

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट से चारधाम यात्रा को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है, हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को लेकर लगाई गई पाबंदी को हटा दिया है। राज्य सरकार ने श्रद्दालुओं की संख्या बढाने को लेकर खण्डपीठ में सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए श्रद्धालुओं की संख्या में लगाई गई बाध्यता को हटा दिया। साथ ही कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिए है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन कराया जाए। यात्रा में आने वाले बच्चों और महिलाओं श्रद्धालुओं के लिए उचित मेडिकल सुविधा उपलब्ध करायी जाए। चारो धामों में इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने को भी कोर्ट ने कहा है।

पूर्व में कोर्ट ने चारधाम यात्रा करने के लिए प्रत्येक दिन केदारनाथ धाम में 800 , बद्रीनाथ धाम में 1000, गंगोत्री में 600, यमनोत्री धाम में कुल 400 श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति दी थी।

महाअधिवक्ता द्वारा कोर्ट के सम्मुख यह भी कहा कि चारधाम यात्रा समाप्त होने में 40 दिन से कम का समय बचा हुआ है, इसलिए जितने भी श्रद्धालु वहाँ आ रहे हैं उन सबको दर्शन करने की अनुमति दी जाय। जो श्रद्धालु ऑन लाइन दर्शन करने हेतु रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वे नही आ रहे है जिसके कारण वहाँ के स्थानीय लोगो पर रोजी रोटी का खतरा उत्पन्न हो रहा है। सरकार को कोर्ट ने पूर्व दिए गए दिशा निर्देशों का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। चारधाम यात्रा में सभी सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया गया है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि चारधाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या पर से रोक हटाई जाय या फिर श्रद्धालुओं की संख्या तीन से चार हजार प्रतिदिन किया जाय। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।


Our News, Your Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *