उत्तराखंड: सेवामुक्त अग्निवीरों को वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण, धामी सरकार ने जारी की नियमावली

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उत्तराखंड: सेवामुक्त अग्निवीरों को वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण, धामी सरकार ने जारी की नियमावली

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक और वायदे को पूरा करते हुए सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में उन्हें दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है।

सोमवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से “उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों हेतु क्षैतिज आरक्षण नियमावली – 2025” जारी की गई। इस नियमावली के तहत अब सेवामुक्त अग्निवीरों को विभिन्न विभागों के वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा।

इसमें पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे अहम पद शामिल किए गए हैं।

सैन्य बहुल प्रदेश उत्तराखंड के लिए इसे सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। धामी सरकार का कहना है कि यह कदम न केवल सेवामुक्त अग्निवीरों के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करेगा बल्कि राज्य के सुरक्षा तंत्र को भी मजबूत बनाएगा।


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