उत्तराखंड में मंत्रियों के यात्रा भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी, अब 60 हजार से बढ़कर 90 हजार रुपये प्रतिमाह

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उत्तराखंड में मंत्रियों के यात्रा भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी, अब 60 हजार से बढ़कर 90 हजार रुपये प्रतिमाह
स्थान: देहरादून
रिपोर्ट: ओम जोशी | The Mountain Stories
तारीख: 29 जनवरी 2026

उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026 की शुरुआत में मंत्रियों के लिए बड़ा वित्तीय फैसला लेते हुए उनके यात्रा भत्ते में उल्लेखनीय बढ़ोतरी कर दी है। शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब राज्य के मंत्रियों को प्रति माह 60 हजार रुपये की जगह 90 हजार रुपये तक यात्रा व्यय की अनुमति होगी। यानी सीधे तौर पर 30 हजार रुपये प्रतिमाह का इजाफा किया गया है।

यह निर्णय 29 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है। आदेश उत्तराखंड शासन के मंत्रिपरिषद अनुभाग की ओर से जारी किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली 1997 में संशोधन किया गया है। संशोधित नियमावली को अब उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) (संशोधन) नियमावली 2026 के रूप में लागू किया गया है।

संशोधन के तहत नियम-4 में बदलाव करते हुए मंत्रियों के यात्रा भत्ते की अधिकतम सीमा बढ़ाई गई है। अधिसूचना के मुताबिक मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री—सभी अपने पदेन दायित्वों के निर्वहन हेतु उत्तराखंड या भारत के भीतर की गई यात्राओं पर अब प्रति कैलेंडर माह अधिकतम 90 हजार रुपये तक का पूर्ण खर्च ले सकेंगे। पहले यह सीमा 60 हजार रुपये निर्धारित थी।

एक ओर जहां सरकार लगातार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को चुनौतीपूर्ण बता रही है, वहीं दूसरी ओर मंत्रियों के भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में सवाल भी उठने लगे हैं।

गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब जनप्रतिनिधियों और दायित्वधारियों के भत्तों में बढ़ोतरी की गई हो।

  • अगस्त 2024 में सरकार ने विधायकों की सैलरी और भत्तों में वृद्धि करते हुए उन्हें करीब 2.90 लाख रुपये से बढ़ाकर लगभग 4 लाख रुपये प्रतिमाह कर दिया था।

  • वर्ष 2023 में धामी सरकार ने दायित्वधारियों के मानदेय में करीब 45 हजार रुपये की बढ़ोतरी की थी।

  • वहीं साल 2025 में पूर्व विधायकों की पेंशन में भी इजाफा किया गया था।

अब मंत्रियों के यात्रा भत्ते में हुई यह ताजा वृद्धि एक बार फिर सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर बहस का विषय बन गई है।


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