उत्तराखंड कैबिनेट के 36 बड़े फैसले, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने की मंजूरी, पर्यटन उद्योग पर मिलेगी सब्सिडी

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज  सचिवालय में  कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जबकि 1 प्रस्ताव को 20 अगस्त को गैरसैंण में विधानसभा सत्र से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में भेज दिया गया है कैबिनेट बैठक में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने पास किया है।

जबकि डोईवाला नगर पालिका को सी ग्रेड से ए ग्रेड में प्रमोट करने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की सहमति बनी है इसके अलावा कई विभागों के नियमावली में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है।  मुख्य रूप से नगर निकायों के लिए ओबीसी आरक्षण एक्ट को विचलन से मंजूरी मिलने के बाद संबंधित प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा गया था। जिस पर मंत्रिमंडल ने निकायों के ओबीसी आरक्षण एक्ट के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने की मंजूरी मंत्रिमंडल में दे दी है।

जानिए अन्य अहम फैसले—

  • नगर पालिका परिषद डोईवाला का उच्चीकरण श्रेणी 3 से 1 में किया गया।
  • उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में संशोधन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी।
    नगर पालिका परिषद नगला की सीमा से गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी को बाहर किया जाएगा।
    खेल विश्वविद्यालय की सघण्या के लिए उत्तराखंड खेल विवि विधेयक, 2024 को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी।
  • उत्तराखंड होमगार्ड कल्याण कोष संशोधन, नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने को मंजूरी।
  • उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को विधेयक के लिए विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।
  • पंच केदार-पंच बद्री को उत्तराखंड पर्यटन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए जाने के लिए संस्थान के चयन को मंजूरी।
  • जेडीए-एलआर एक्ट उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि अधिनियम 1950, संशोधन के लिए विधेयक लाने को मंजूरी।
  • पौड़ी जिले के कोटद्वार में नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्तावित भूमि का निशुल्क आवंटन किया जाएगा. इसके अतिरिक्त राज्य में नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए निशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी।
  • उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 के प्रख्यापन किए जाने के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी।
  • अन्य पिछड़ा जाति (पूर्वदशम एवं दशमोत्तर) तथा ई.बी.सी छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीन दिशा निर्देशों को प्रदेश में लागू किए जाने के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी।
  • उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अधिनियम के प्रावधानुसार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 को विधानसभा के पटल पर रखे जाने के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी।
  • उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग (लिपिकवर्गीय) सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी।
  • उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/ अभिसूचना) सेवा (संशोधन) नियमावली 2024 के प्रख्यापन के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी।
  • होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु पदों के सृजन संबंधी शासनादेश संख्या 03 दिनांक 03 जनवरी 2017 में भाषायी त्रुटि और कतिपय पदों के वेतनमान/ग्रेड वेतन/पदनाम को निम्रकृत/संशोधित किए जाने के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी।
  • नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा को उच्चीकृत कर नगर निगम बनाए जाने के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी।
  • नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ को उच्चीकृत कर नगर निगम बनाए जाने के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी।
  • सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 ( यथासंशोधित ) के अंतर्गत प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता हेतु CAF पर सैद्धांतिक स्वीकृति की तिथि के संबंध में छूट प्रदान किए जाने पर कैबिनेट की मंजूरी।
  • ग्राम्य विकास विभाग- उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर की सूची में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास को उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में सदस्य के रूप में शामिल किए जाने को मंजूरी।
  • उत्तराखंड खनन (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली 2024 के नियम-14 के उपनियम(5) में संशोधन किए जाने हेतु एकमुश्त योजना (वन टाइम सेटलमेंट) योजना को पुनः लागू किए जाने के संबंध में मंजूरी प्रदान की गई।
  • उत्तराखंड भूतल एवं खनिकर्म खनिज पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी।
  • उत्तराखंड भूतत्व एवं खनिकर्म अधीनस्थ प्राविधिक सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी।
  • समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत देहरादून के रायवाला में 50 वृद्धजनों की क्षमता वाले नवनिर्मित वृद्ध एवं सशक्त आवास गृह के संचालन हेतु कुल 7 पदों के सृजन को मंजूरी. इसके अतिरिक्त राज्य के प्रत्येक जनपद में वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह के निर्माण को मंजूरी।
  • उत्तराखंड प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा(संशोधन) नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी।
  • उत्तराखंड बंदी की मृत्यु पर प्रतिकर/मुआवजा राशि के भुगतान की नीति(2024) को मंजूरी. इसके अंतर्गत 2 लाख से 5 लाख तक की मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी।
  • उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की हड़ताल अवधि में वेतन का समायोजन संबंधित कार्मिकों के उपार्जित अवकाश किए जाने के संबंध में निर्णय।
  • कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत सगंध पौधा केंद्र, सेलाकुई में फील्ड सहायक/मास्टर ट्रेनर के 9 अस्थाई पद सृजित करने को मंजूरी।
  • कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत भगवानपुर मंडी को प्रधान मंडी बनाया जाएगा।
  • शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर पालिका परिषद रामनगर के सीमा विस्तार को मंजूरी।
  • शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग से सेमीग्वाड़ क्षेत्र को पृथक किए जाने के संबंध में मंजूरी।
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी सुधार एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग-2 के अंतर्गत संचालित स्वायत्तशासी संस्था, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (U-COST) में खाली पदों को अनफ्रीज कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के संबंध में 6 पद फ्रीज को अनफ्रीज कर दिया गया।

 


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