उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में एक बड़ी घोषणा की है, जिसमें उन्होंने राज्य में भू-कानून (लैंड लॉ) में महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार अगले बजट सत्र में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप एक सशक्त भू-कानून लाएगी। इस दिशा में एक समिति का गठन किया गया है, जो भू-कानून के नए प्रारूप पर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान कानून के तहत नगर निकाय क्षेत्रों से बाहर 250 वर्ग मीटर तक की भूमि बिना अनुमति के खरीदी जा सकती है। हालांकि, कई मामलों में देखा गया है कि लोग अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भूमि खरीद रहे हैं, जो कानून का उल्लंघन है। ऐसे मामलों की जांच की जाएगी और यदि कोई उल्लंघन पाया गया, तो वह भूमि राज्य सरकार में निहित की जाएगी।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2017 में भू-कानून में जो बदलाव किए गए थे, वे अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए। इसलिए उन प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें समाप्त भी किया जा सकता है। जिन उद्देश्यों के लिए भूमि खरीदी गई है, यदि उसका सही उपयोग नहीं किया गया है, तो उन जमीनों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
समान नागरिक संहिता (UCC) पर बोलते हुए सीएम धामी ने कहा कि इसे लागू करने के लिए एक समिति बनाई गई थी और इसकी समय सीमा नौ नवंबर तय की गई थी, लेकिन कुछ कारणों से इसमें देरी हो रही है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में समिति की बैठक होगी, जिसमें यूसीसी की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि जो लोग प्रदेश में निवेश और उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा।