त्योहार से पहले GST में बड़ा बदलाव: अब दो मुख्य स्लैब — 5% और 18%

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त्योहार से पहले GST में बड़ा बदलाव: अब दो मुख्य स्लैब — 5% और 18%

नई दिल्ली, 4 सितंबर 2025। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि GST काउंसिल की 56वीं बैठक में उपभोग कर ढांचे को सरल करते हुए अब दो मुख्य टैक्स स्लैब—5% और 18% लागू किए जाएंगे। आवश्यक वस्तुओं पर 0% (निल) की व्यवस्था जारी रहेगी, जबकि लक्ज़री/‘सिन’ गुड्स पर विशेष 40% दर लगेगी। नई दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी।

एक नजर में—क्या बदला?

  • पुराने 12% और 28% स्लैब खत्म, अधिकांश वस्तुएं 5% या 18% में शिफ्ट।
  • आवश्यक/जनसामान्य की वस्तुओं पर बड़ी राहत—कई आइटम निल या 5% में।
  • लक्ज़री, तंबाकू/कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे ‘सिन गुड्स’ पर 40%।बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू (सेवाओं और अधिकांश माल के लिए)।

क्या होगा सस्ता? (मुख्य श्रेणियां)

1) खाने-पीने/ग्रॉसरी

  • वनस्पति तेल/वसा, डेयरी प्रोडक्ट्स (मक्खन, घी, पनीर), सोया मिल्क, शक्कर, पास्ता/नूडल्स/बिस्किट, जैम-जेली/मुरब्बा, फल रस/नारियल पानी, चॉकलेट/कोको— अब प्रायः 5% में।
  • पिज़्ज़ा ब्रेड, खाखरा, चपाती/रोटी— कई आइटम निल

2) डेली-यूज़/घर-गृहस्थी

  • हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, टैल्क/साबुन, शेविंग क्रीम/आफ्टरशेव— 18% से घटकर 5%
  • इरेज़र, मैप/ग्लोब/चार्ट, नोटबुक/प्रैक्टिस बुक— कई आइटम निल
  • किचनवेयर/कैंडल/छाते/सुई-धागा/हैंडबैग/डायपर/फर्नीचर (बांस/बेंत)/दूध के डिब्बे/पेंसिल-शार्पनर— अधिकतर 5%

3) इलेक्ट्रॉनिक्स

  • AC, डिशवॉशर, TV/मॉनिटर/प्रोजेक्टर— 28% से घटकर 18%

4) कृषि

  • ट्रैक्टर (1800cc+), टायर/ट्यूब, कटाई-थ्रेसिंग/कम्पोस्टिंग मशीनें, स्प्रिंकलर/ड्रिप, बायो-कीटनाशक, पंप, हाइड्रोलिक पंप— अब अधिकतर 5%

5) स्वास्थ्य

  • हेल्थ व टर्म इंश्योरेंस— निल
  • थर्मामीटर/डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोज मॉनिटर, मेडिकल-ग्रेड ऑक्सीजन/हाइड्रोजन पेरॉक्साइड, चश्मा, मेडिकल रबर ग्लव्स— 5%
  • कई दवाएं— 0% या 5%; दुर्लभ औषधियां— निल

6) ऑटो

  • टायर, छोटी कारें/तिपहिया/एंबुलेंस/350cc से छोटी बाइक/कमर्शियल वाहन— 28% से 18%
  • रोइंग बोट/डोंगी— 18%।
  • साइकिल/नॉन-मोटर तिपहिया— 5%
  • बड़ी SUV/लक्ज़री-प्रीमियम/हाइब्रिड/रेसिंग कार— विशेष 40% श्रेणी।

7) कपड़े-टेक्सटाइल

  • सिंथेटिक यार्न/नॉन-वोवन फेब्रिक/सिलाई धागा/स्टेपल फाइबर— अब 5%
  • रेडीमेड परिधान ≤ ₹2,500— 5%; > ₹2,500— 18%

8) निर्माण-सामग्री

  • टाइल/ईंट/स्टोन-लेइंग वर्क— 5%;
  • सीमेंट (पोर्टलैंड/स्लैग/हाइड्रोलिक)— 28% से 18%

9) सेवाएँ

  • जॉबवर्क (छाता/प्रिंटिंग/चमड़ा), ≤ ₹7,500 होटल रूम, ₹100 से कम मूवी टिकट, ब्यूटी पार्लर सेवा— अब 5%
  • कैसिनो/रेस क्लब/सट्टा— 40%;
  • क्रिकेट मैच टिकट— 18%

क्या होगा महंगा?

  • लक्ज़री गाड़ियां, तंबाकू-उत्पाद, कार्बोनेटेड/कैफीनयुक्त पेय40% ‘डिमेरिट’ स्लैब में।

कब से लागू?

  • सभी सेवाएं: 22 सितंबर 2025 से।
  • अधिकांश माल: 22 सितंबर 2025 से (तंबाकू श्रेणी के अपवाद अलग अधिसूचना के अनुसार)।

संदर्भ/स्रोत

  • प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) का आधिकारिक नोट: प्रभाव तिथि और व्यापक ढांचा।
  • रॉयटर्स—दो स्लैब संरचना पर औपचारिक घोषणा।
  • इंडियन एक्सप्रेस/TOI/NDTV—आइटम-वार प्रभाव और नागरिक उपयोगिता।

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