उत्तराखंड में जमीन और फ्लैट खरीदना महंगा: सरकार ने 9 से 22% तक बढ़ाए सर्किल रेट, रविवार से नए रेट लागू

Our News, Your Views

उत्तराखंड में जमीन और फ्लैट खरीदना महंगा: सरकार ने 9 से 22% तक बढ़ाए सर्किल रेट, रविवार से नए रेट लागू
(देहरादून | द माउंटेन स्टोरीज़)

प्रदेश में अब जमीन और फ्लैट खरीदना महंगा हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने रविवार से प्रदेशभर में नए सर्किल रेट लागू कर दिए हैं, जिनमें 9 से 22 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। यह संशोधन दो साल बाद किया गया है। इससे पहले वर्ष 2023 में सर्किल रेट बढ़ाए गए थे।

निर्माण और खरीद-फरोख्त में तेजी को देखते हुए बढ़ाए गए रेट
सरकार ने प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे निर्माण कार्यों और जमीन की खरीद-फरोख्त को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। नए सर्किल रेट लागू होने से जहां जमीन खरीदना और बहुमंजिला आवासीय भवनों में घर या दुकान लेना महंगा होगा, वहीं राज्य सरकार को रजिस्ट्री से अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

देहरादून में सर्वाधिक बढ़ोतरी, राजपुर रोड और थानो रोड के रेट में उछाल
देहरादून में इस बार सर्किल रेट में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है।

  • राजपुर रोड क्षेत्र में प्रमुख मार्ग से 50 मीटर की दूरी तक की जमीन पर 9% वृद्धि, जबकि 350 मीटर तक की दूरी पर 20% वृद्धि की गई है।

    • 2023 में जहां 50 मीटर तक की जमीन का सर्किल रेट ₹62,000 प्रति वर्ग मीटर था, अब इसे बढ़ाकर ₹68,000 किया गया है।

    • वहीं, 350 मीटर तक की दूरी वाले क्षेत्र का रेट ₹50,000 से बढ़ाकर ₹55,000 प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है।

  • थानो रोड क्षेत्र में सर्वाधिक 22% की बढ़ोतरी की गई है।

  • फ्लैटों का सर्किल रेट ₹76,000 से बढ़ाकर ₹82,000 प्रति वर्ग मीटर किया गया है।

  • व्यावसायिक भवनों का सर्किल रेट ₹1.65 लाख से बढ़ाकर ₹1.75 लाख प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है।

अन्य जिलों में भी बढ़े रेट
देहरादून के साथ-साथ विकासनगर, ऋषिकेश और अन्य जिलों में भी सर्किल रेट संशोधित किए गए हैं।

  • विकासनगर में आवासीय भूमि के रेट में लगभग 10% की वृद्धि की गई है।

  • ऋषिकेश के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकतम 20% तक की बढ़ोतरी की गई है।

राजस्व बढ़ोतरी की उम्मीद
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने पुष्टि की है कि सभी जिलाधिकारियों को नए सर्किल रेट लागू करने के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह निर्णय लंबे मंथन और जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के पुनरीक्षण के बाद लिया गया है।

प्रमुख मार्गों से दूरी के आधार पर रेट में बदलाव किया गया है — 50 मीटर तक, 50 से 350 मीटर तक और 350 मीटर से अधिक दूरी वाले क्षेत्रों के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं।

दो साल बाद दोबारा संशोधन
प्रदेश में वर्ष 2023 के बाद यह दूसरी बार है जब सर्किल रेट संशोधित किए गए हैं। पिछले छह महीनों से शासन स्तर पर इस पर तैयारी चल रही थी। अब जब नए रेट लागू हो गए हैं, तो संपत्ति खरीदने वालों को जेब ढीली करनी होगी, जबकि सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है।


Our News, Your Views