उत्तराखंड सरकार ने छह माह के लिए लागू किया एस्मा, कर्मचारियों की हड़ताल व आंदोलनों पर रोक
देहरादून। प्रदेश में जारी कर्मचारी आंदोलनों और उपनल कर्मियों की हड़ताल के बीच उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में छह माह के लिए एस्मा (ESMA) लागू कर दिया है। इसके साथ ही अब राज्याधीन सेवाओं में किसी भी प्रकार की हड़ताल, कार्य बहिष्कार या आंदोलन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया कि यह आदेश उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा–3(1) के तहत जारी किया गया है।
उपनल कर्मियों पर सख्ती: ‘नो वर्क–नो पे’ का आदेश
प्रदेश में इन दिनों उपनल (UPNL) कर्मियों की हड़ताल के चलते कई विभागों का काम प्रभावित हो रहा है। स्थिति को देखते हुए सरकार ने उपनल प्रबंधन पर भी सख्ती दिखाई है।
शासन ने उपनल के एमडी को निर्देश दिया है कि जो कर्मचारी ड्यूटी से गैरहाजिर चल रहे हैं, उनके खिलाफ ‘नो वर्क–नो पे’ की नीति तत्काल लागू की जाए।
कई विभागों का कामकाज बाधित
उपनल कर्मचारियों की हड़ताल के कारण—
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स्वास्थ्य
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परिवहन
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आपदा प्रबंधन
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शिक्षा सहित कई विभागों में
कार्य प्रभावित बताया जा रहा है। वहीं अन्य कर्मचारी संगठन भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में थे, जिसके बीच सरकार ने समय रहते सख्त कदम उठाया है।
छह माह तक हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध
एस्मा लागू होने के बाद—
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किसी भी सरकारी विभाग
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राज्य संस्था
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सरकारी उपक्रम
में कार्यरत कर्मियों को हड़ताल या सामूहिक अवकाश का अधिकार नहीं रहेगा। एस्मा के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है।
