उत्तराखंड के बाजारों व पर्यटन स्थलों में कोरोना गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई, जिसके बाद राज्य सरकार हरकत में आई और मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए सख्त निर्देशों के बाद अब वीकेंड पर मसूरी व नैनीताल आने वाले पर्यटकों के लिए 72 घंटे पूर्व की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही ऐसे पर्यटकों को देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य होगा। देहरादून व नैनीताल जिलाधिकारियों ने इसके आदेश जारी किए हैं। जिन पर्यटकों द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट एवं होटल बुकिंग का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, उन्हें मसूरी व नैनीताल जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह आदेश 9 जुलाई 2021 से 12 जुलाई 2021 प्रात: 8 बजे तक प्रभावी रहेंगे।