उत्तराखंड में 27 जुलाई तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया है, जिसकी विस्तृत एसओपी भी जारी कर दी गई है। एसओपी के अनुसार 20 जुलाई 2021 प्रात: 6 बजे से 27 जुलाई प्रात: 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा।
पढें पूरी गाइडलाइन – sop
वैक्सीनेशन के लिए आने जाने वाले लोगों को आवाजाही में छूट मिलेगी।
विवाह समारोह में कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट के साथ 50 लोग शामिल हो सकेंगे। शव यात्रा में भी अब 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। राज्य के समस्त शैक्षणिक संस्थान अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों अभ्यर्थियों को कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविल प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे, समस्त सामाजिक राजनीतिक खेल गतिविधियां मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। राज्य में स्थित समस्त संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व चिड़ियाघर तथा वन विभाग के अधीन आरक्षित वन पार्क व अन्य जनोपयोगी अवस्थापनाओं को पर्यटन वन प्रबंधन एवं रखरखाव हेतु खोले जाएंगे, जिस हेतु वन विभाग द्वारा को भी प्रोटोकॉल के साथ खोलने के लिए उपयुक्त मानक प्रचलन विधि प्रथक से जारी की जाएगी।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी।
Covid-19 की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों के उपरान्त एवं उन वैक्सीनेट व्यक्तियों के द्वारा राज्य के हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बार्डर चैक पोस्ट पर वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाने जाने पर उत्तराखंड राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ऐसे सभी व्यक्तियों को कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं पडेगी।
राज्य के पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत में उमड रही भीड को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करना का कड़ाई से पालन कराया जाएगा, उक्त का उल्लंघन होने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य में विभिन्न पर्यटक स्थलों पर सप्ताहांत में हो रही भीड़ का आंकलन करते हुए उसके नियंत्रण हेतु इन पर्यटक स्थलों की क्षमता एवं वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कितने प्रतिशत पर्यटकों को सप्ताहांत में आवाजाही/भ्रमण की अनुमति दी जा सकती है एवं अन्य कोई प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है तो संबंधित जिलाधिकारी अपने स्तर से निर्णय लेकर इन पर्यटक स्थलों पर लागू करेंगे।
समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रातः 8:00 बजे से रात 9:00 बजे तक खुले रहेंगे, एवं बाजारों की साप्ताहिक बंदी जो पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार होगी। समस्त सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर ऑडिटोरियम व समस्त मॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।
राज्य के समस्त जिम कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रजनन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जाएगी।