उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अगले छह माह तक प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act) कानून लागू कर दिया है। सरकार ने यह फैसला चारधाम यात्रा व आपदा सीजन के चलते लिया है। जिसके तहत राज्य सरकार के अधीन किसी भी सरकारी विभाग में कर्मचारी अगले छह माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने इस संबंध में आदेश जारी किए।
In view of the ongoing Chardham Yatra and possible natural disasters in the state during the monsoon period, the Uttarakhand government has issued a notification prohibiting the strike in state services for 6 months. pic.twitter.com/kce7nqHzHE
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 17, 2023
उत्तराखंड में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध लग गया है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा, अगले महीने से कांवड़ यात्रा और आने वाले मानसून सीजन को देखते हुए हड़ताल बैन की गई है। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि प्रदेश में संचालित चारधाम यात्रा एवं मानसून अवधि में संभावित आपदाओं के दृष्टिगत लोकहित में यह निर्णय लिया गया है। जिसके तहत राज्य सरकार के अधीन किसी भी सरकारी विभाग में कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इस आदेश के बावजूद अगर कोई कर्मचारी या संगठन हड़ताल करता है तो उस पर एस्मा लगा दिया जाएगा।
आपको बता दें कि किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा यह कानून अधिकतम छह माह के लिए लगाया जा सकता है। इस कानून के लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उनका यह कदम अवैध और दंडनीय की श्रेणी में आता है। एस्मा कानून का उल्लंघन कर हड़ताल पर जाने वाले किसी भी कर्मचारी को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है।