सुप्रीम कोर्ट ने देश की महिलाओं को अब औऱ फ्रीडम दी है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को (एनडीए) नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। यह आदेश इसी साल 5 सितंबर को होने वाली परीक्षा से लागू होगा। सैनिक स्कूलों ने पिछले साल से लड़कियों को प्रायोगिक तौर पर लेना शुरू कर दिया है. 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने भी लाल किले से घोषणा कर दी है कि लड़कियों को सैनिक स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा, मगर राष्ट्रीय इंडियन मिलेट्री कॉलेज में अभी लड़कियों को प्रवेश मिलना संभव नहीं हो पा हो रहा है।
Supreme Court slams Army for not allowing women to take part in NDA exams. On Army's submission that it's a policy decision, the top court says that this policy decision is based on "gender discrimination".
— ANI (@ANI) August 18, 2021
मामले की सुनवाई के दौरान सेना ने कहा कि एनडीए परीक्षा में महिलाओं को शामिल न करना पॉलिसी डिसिजन है। इस पर शीर्ष अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि यदि यह पॉलिसी डिसिजन है तो यह भेदभाव से पूर्ण है। हालांकि 5 सितंबर को परीक्षा में बैठने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा।