उत्तराखंड में कर्मियों और अधिकारियों के लिए बड़ा अपडेट है। बताया जा रहा है कि शासन ने छुट्टी के नियमो में बदलाव किया है। जिसके आदेश जारी किए गए है। जिसके तहत अब आकस्मिक अवकाश के लिए ऑफलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आकस्मिक अवकाश के लिए IFMS पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
जानकारी के अनुसार जारी आदेश में लिखा है कि यह देखा जा रहा है कि अधिकारीगण आकस्मिक अवकाश हेतु ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं, जबकि आकस्मिक अवकाश आवेदन IFMS के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने चाहिए। अतः समस्त अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि 01 जनवरी, 2024 से आकस्मिक अवकाश आवेदन IFMS के माध्यम से ही प्रस्तुत किये जायें