चारधाम यात्रा पर सरकार ने लिया यू-टर्न, अग्रिम आदेशों तक की स्थगित

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उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइन में संशोधन किया है, अब चारधाम यात्रा को लेकर अपडेट जारी किया गया है, संशोधित एसओपी में कहा गया है कि मा. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28 जून 2021 के अनुपालन में चारधाम यात्रा को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है। अर्थात दिनांक 01 जुलाई 2021 से प्रस्तावित यात्रा अब अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित रहेगी। बता दें कि उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को लेकर सुनवाई के दौरान सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर चारधाम यात्रा पर 7 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी थी। लेकिन सोमवार देर रात सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी में 1 जुलाई से 3 जनपदों के लिए चारधाम यात्रा शुरु करने का फैसला लिया था, तो वहीं 11 जुलाई से प्रदेशवासियों के लिए चारधाम यात्रा खोलने का फैसला लिया था।

शव यात्रा में अधिकतम 50 लोग ही सम्मिलित हो सकेंगे, समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों अभ्यर्थियों को कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविल प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे, समस्त सामाजिक राजनीतिक खेल गतिविधियां मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।

राज्य में स्थित समस्त संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व चिड़ियाघर तथा वन विभाग के अधीन आरक्षित वन पार्क व अन्य जनोपयोगी अवस्थापनाओं को पर्यटन वन प्रबंधन एवं रखरखाव हेतु खोले जाएंगे, जिस हेतु वन विभाग द्वारा को भी प्रोटोकॉल के साथ खोलने के लिए उपयुक्त मानक प्रचलन विधि प्रथक से जारी की जाएगी।

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी।

समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान बाजार दिनांक 29 एवं 30 जून 2021 एक दो 3 एवं 5 जुलाई 2021 को प्रातः 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुले रहेंगे, परंतु समस्त सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर ऑडिटोरियम आदि व इनसे संबंधित समस्त गतिविधियां अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।

कोविड कर्फ्यू के दौरान दिनांक 4 जुलाई 2021 रविवार को बाजार बंद रहेंगे, इन दिनों में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों तथा आवासीय क्षेत्रों में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट्स एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर सैनिटाइज करना सुनिश्चित किया जाएगा। परन्तु मसूरी एवं नैनीताल के नगरीय क्षेत्रों एवं जिलाधिकारियों द्वारा अपने जनपद में चिन्हित अन्य पर्यटक स्थलों में बाजार रविवार को खोले जाएंगे, भीड भाड़ वाले स्थानों आदि में सैनिटाइज कार्य हेतु इन नगरीय क्षेत्रों में मंगलवार को बाजार बंद रहेंगे।

राज्य के समस्त जिम कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे।

राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानव प्रजनन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जाएगी।


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