चमोली में छात्राओं को नंदा गौरा योजना का लाभ न मिलने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई
देहरादून, 14 सितंबर 2025: उत्तराखंड हाईकोर्ट में चमोली जिले की छात्राओं को केंद्र सरकार की नंदा गौरा योजना का लाभ न दिए जाने को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट की खंडपीठ ने जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित निदेशक महिला सशक्तिकरण को एक सप्ताह के भीतर यह स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं कि किन कारणों से वर्ष 2022-23 में चमोली जिले की 439 छात्राओं के खाते में 51 हजार रुपये की राशि नहीं डाली गई, जबकि सभी छात्राओं ने योजना के तहत आवश्यक फॉर्मेलिटी पूरी की थी।
जनहित याचिका चमोली की सामाजिक कार्यकर्ता ममता नेगी ने दाखिल की थी। याचिका में बताया गया कि उक्त छात्राओं को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए केंद्र सरकार की नंदा गौरा योजना के तहत आर्थिक सहायता मिलनी थी। लेकिन इसके बावजूद अब तक 439 छात्राओं के खाते में यह राशि नहीं पहुँचाई गई, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया और मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद निर्धारित की। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि योजनाओं का लाभ समय पर व पात्र व्यक्तियों को मिले, ताकि उनकी शिक्षा बाधित न हो।
ममता नेगी ने बताया कि छात्राओं के साथ यह अन्याय न केवल उनकी पढ़ाई पर असर डाल रहा है, बल्कि उनके आत्म-सम्मान पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की अपील की है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट की यह कार्रवाई राज्य में सामाजिक न्याय एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आने वाले हफ्ते में सुनवाई के दौरान इस मामले में प्रशासन की सफाई एवं कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।