उत्तराखंड में एक बार फिर कोविड-19 कर्फ्यू 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है, मुख्य सचिव द्वारा इसके आदेश जारी किए गए हैं जारी की गाइडलाइन में कहा गया है राज्यभर में बढ़ते हुए कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत आदेश संख्या 550/USDMA/792(2020) जो दिनांक 13 सितंबर 2021 को जारी किए गए थे इस कोविड कर्फ्यू की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 28 अगस्त के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए अग्रिम 7 दिवस के लिए बढ़ा दिया गया है।
राज्य में कोविड कर्फ्यू दिनांक 21 सितंबर 2021 प्रात: 6 बजे से दिनांक 5 अक्टूबर प्रात: 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
कोविड-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए कोविड अवधि में विवाह समारोह में विवाह स्थल/वैडिंग प्वाइंट की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी।
शव यात्रा में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं।
राज्य के समस्त पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर Covid Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी मास्क पहनना एवं हाथों को सैनिटाइज करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों के उपरान्त एवं उन vaccinated व्यक्तियों के द्वारा राज्य के हवाई अड्डा/रेलवे स्टेशन/बार्डर चैक पोस्ट पर वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद बाहरी राज्य से आने वाले व्यक्तियों को उत्तराखंड में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाने पर राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी।