अनलॉक-4 गाइडलाइन- जानिए क्या है मुख्य बातें ? वहीँ राज्य सरकार की अपनी ढपली, अपना राग 

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब अनलॉक-4 की प्रक्रिया शुरू की है और उसके दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं जिसमे अगले एक माह की रूपरेखा से अवगत करा दिया गया है। 7 सितम्बर से मेट्रो रेल सेवा श्रेणीबद्ध तरीके से शुरू की जाएँगी।स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बनाये गए स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर के तहत शुरू की जाएगी मेट्रो सेवा।

 

30 सितम्बर तक अभी कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। साथ ही अभी 30 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज और अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, 30 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। इस समय तक ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, इस दौरान ऑनलाइन क्लास के जरिये पढ़ाई  होगी। वहीँ अंतराष्ट्रीय उड़ाने अभी 30 सितम्बर तक स्थगित रहेंगी।

क्या है मुख्य बातें—-
1- 21 सितंबर से 9 से 12 तक की कक्षाओं के टीचिंग तथा नॉन टीचिंग स्टाफ 50% उपस्थिति दे सकते हैं स्कूलों में। विशेष इजाजत / अभिभावकों की लिखित सहमति के साथ शिक्षकों के मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु छात्र जा सकते हैं स्कूलों में। इस दौरान ऑनलाइन क्लास के जरिये पढ़ाई  होगी।
 (यह व्यवस्था कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं )
2- 21 सितंबर से सोशल, अकादमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम भी आयोजित हो सकेंगे। हालांकि, इसमें 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति ही होगी।
3- इंटर और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर अब कोई रोक नहीं होगी। किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
4- सभी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगी। दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है। इस पर गृह मंत्रालय खुद निगरानी रखेगा।
5- राज्य सरकारें अब बिना केंद्र सरकार की अनुमति के स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगे। केवल कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन लगा सकेंगे।
(कन्टेनमेंट जोन के लिए अभी इंतज़ार करना होगा,कंटेनमेंट जोन के बाहर 21 सितंबर से अनुमति मिल सकती है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से एसओपी जारी करेगा।)
अब जब केन्द्र सरकार के अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी करने के बाद जिसमें तरह कई छूट दे दी गई है, साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य आने-जाने के लिए पास व्यवस्था को भी खत्म कर दिया है वहीँ राज्य सरकार ने अलग से निर्देश जारी करते हुए उत्तराखंड आने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट में पंजीकरण कराना अनिवार्य किया है। उत्तराखंड आनेे वालों को सीमा पर पंजीकरण संबंधित कागजात दिखाने जरूरी होंगे।

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