उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: 17 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, नई योजनाओं को मिली मंजूरी

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देहरादून/ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 17 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों के तहत शिक्षा, रोजगार, कृषि, उद्योग और कार्मिक विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए। बैठक के बाद गृह सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

मुख्य फैसले:

🔹 शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव: उत्तराखंड आंदोलन और राज्य की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा इतिहास अब कक्षा 6 से 8 तक ‘हमारी विरासत एवं विभूतियां’ पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाएगा।
🔹 तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन: कक्षा 10 के बाद तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को अब कक्षा 12 के समकक्ष माना जाएगा।
🔹 कृषि क्षेत्र में राहत: गन्ना किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया। अगेती प्रजाति के लिए ₹375 प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति के लिए ₹365 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया, हालांकि कुल समर्थन मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया।
🔹 कारागार विभाग: उप महानिरीक्षक और अधीक्षक कारागार की सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।
🔹 न्यायिक सुधार: भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत नई नियमावलियों को कैबिनेट की मंजूरी।
🔹 राज्य कर्मचारियों के लिए राहत: कर्मचारियों के लिए प्रोन्नति में शिथिलीकरण की व्यवस्था लागू की गई। अब 50% तक छूट का लाभ मिलेगा।
🔹 राज्य संपत्ति विभाग: समूह-क और समूह-ख के सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी।
🔹 महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना: मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत महिलाओं को ₹2 लाख तक की सहायता मिलेगी।
🔹 पेंशन प्रणाली में बदलाव: उत्तराखंड में यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS) को मंजूरी मिली। इच्छुक कर्मचारी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
🔹 स्टांप एवं निबंधन विभाग: विभाग में 213 पदों को बढ़ाकर 240 किया गया।
🔹 ट्राउट प्रोत्साहन योजना: मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए ₹200 करोड़ की ट्राउट प्रोत्साहन योजना को मंजूरी, जिसमें पांच वर्षों तक मत्स्य पालकों को इनपुट सहायता दी जाएगी।
🔹 उद्योग क्षेत्र में बड़ा फैसला: उधम सिंह नगर स्थित प्रयाग फार्म की 1354 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास के लिए सिडकुल को दी जाएगी।
🔹 एकीकृत स्वयं सहायता योजना: महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ₹2.3 करोड़ की आर्थिक सहायता स्वीकृत।
🔹 खनन क्षेत्र में बदलाव: गौला, कोसी और दाबका नदियों में खनन से संबंधित सुरक्षा एवं सीमांत शुल्क को संशोधित किया गया।
🔹 आबकारी नीति को मंजूरी: राज्य में नई आबकारी नीति लागू की गई, जिससे शराब के कारोबार में नई व्यवस्थाएं लागू होंगी।

कैबिनेट के इन फैसलों से उत्तराखंड में शिक्षा, रोजगार, कृषि और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।


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