उत्तराखंड में 10 अगस्त तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि मंगलवार सुबह 6 बजे खत्म हो रही है। सरकार ने अब इसे आगे बढाते हुए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत 3 अगस्त 2021 सुबह 6 बजे से 10 अगस्त सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है।
प्रदेश में कोविड-19 के प्रसार में कमी को देखते हुए विवाह समारोह में कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट के साथ 50 लोग शामिल हो सकेंगे। शव यात्रा में भी अब 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है।
राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय, विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित होंगे।
प्रदेश के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलीटेक्निक, महाविद्यालय, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय एवं अन्य समस्त संस्थान को खोलने के लिए संबंधित विभाग द्वारा मानक प्रचलन विधि कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोले जाने हेतु पृथक से जारी की जाएगी एवं उसकी संबंधित संस्थानों द्वारा कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों अभ्यर्थियों को कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविल प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। समस्त सामाजिक राजनीतिक खेल गतिविधियां मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। परन्तु यदि उपरोक्त गतिविधियों हेतु सक्षम स्तर से पूर्व अनुमोदन प्राप्त हुआ हो, तो ऐसी गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति होगी।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं है, उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी।
Covid-19 की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों के उपरान्त एवं उन वैक्सीनेट व्यक्तियों के द्वारा राज्य के हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बार्डर चैक पोस्ट पर वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाने जाने पर उत्तराखंड राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ऐसे सभी व्यक्तियों को कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं पडेगी। राज्य के पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत में उमड रही भीड को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करना का कड़ाई से पालन कराया जाएगा, उक्त का उल्लंघन होने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य में विभिन्न पर्यटक स्थलों पर सप्ताहांत में हो रही भीड़ का आंकलन करते हुए उसके नियंत्रण हेतु इन पर्यटक स्थलों की क्षमता एवं वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कितने प्रतिशत पर्यटकों को सप्ताहांत में आवाजाही/भ्रमण की अनुमति दी जा सकती है एवं अन्य कोई प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है तो संबंधित जिलाधिकारी अपने स्तर से निर्णय लेकर इन पर्यटक स्थलों पर लागू करेंगे।
समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रातः 8:00 बजे से रात 9:00 बजे तक खुले रहेंगे, एवं बाजारों की साप्ताहिक बंदी जो पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार होगी। समस्त सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर ऑडिटोरियम व समस्त मॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।
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