उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025: दो चरणों में होगा मतदान, आचार संहिता लागू

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उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित प्रेसवार्ता में बताया गया कि इस बार पंचायत चुनाव दो चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। 21 जून को आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सचिव पंचायती राज की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग ने 21 जून को सार्वजनिक कर दिया। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो मतगणना की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।

पंचायत चुनाव की प्रमुख तिथियां

  • नामांकन दाखिला: 25 जून से 28 जून

  • नाम वापसी की अंतिम तिथि: 2 जुलाई

  • चुनाव चिन्ह आवंटन: 3 जुलाई

  • पहले चरण का मतदान: 10 जुलाई

  • दूसरे चरण का मतदान: 15 जुलाई

  • मतगणना: 19 जुलाई

बैलेट पेपर से होगा मतदान

इस बार का पंचायत चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जाएगा। मतदान की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

12 जिलों में होंगे पंचायत चुनाव, हरिद्वार में नहीं

उत्तराखंड के 12 जिलों के 89 विकासखंडों और 7499 ग्राम पंचायतों में यह चुनाव कराया जाएगा। केवल हरिद्वार जिला इस बार के पंचायत चुनाव से बाहर रहेगा।

कुल 66,418 पदों पर होगा चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इस बार पंचायत चुनाव के अंतर्गत कुल 66,418 पदों पर चुनाव होंगे:

  • ग्राम पंचायत सदस्य – 55,587 पद

  • ग्राम प्रधान – 7,499 पद

  • क्षेत्र पंचायत सदस्य – 2,974 पद

  • जिला पंचायत सदस्य – 358 पद

चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में 8,276 मतदान केंद्र और 10,529 मतदान स्थल बनाए गए हैं।

राजनीतिक हलचल तेज

पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से गांव से लेकर जिला स्तर तक राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। संभावित प्रत्याशी जनसंपर्क में जुट गए हैं और चुनावी समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। निर्वाचन आयोग ने संबंधित सभी अधिकारियों को चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।


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