उत्तराखण्ड सरकार ने प्रदेश में कोविड कर्फ्यू 10 अगस्त 2021 तक बढ़ाया गया है। नई गाइडलाइन में प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। जिसे देखते हुए पात्र छात्र-छात्राओं तथा टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करने की सिफारिश की गई है।
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधू की ओर से सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उत्तराखण्ड शासन को पत्र जारी कर कहा है कि कोविड कर्फ्यू में छूट प्रदान करते हुए शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों (यथा-विद्यालयों, महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/आई.टी.आई/चिकित्सा शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा से संबंधित संस्थानों) को खोल दिया गया है। अत: आपसे अपेक्षा है कि कृपया स्वास्थ्य विभाग, विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा आईटीआई से संबंधित विभाग आपस में प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए सभी पात्र छात्र-छात्राओं, शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ का प्राथमिकता के आधार पर विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों एवं अन्य स्थानों पर कैम्प लगवा कर टीकाकरण करने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय, विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित होंगे।
प्रदेश के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलीटेक्निक, महाविद्यालय, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय एवं अन्य समस्त संस्थान को खोलने के लिए संबंधित विभाग द्वारा मानक प्रचलन विधि कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोले जाने हेतु पृथक से जारी की जाएगी एवं उसकी संबंधित संस्थानों द्वारा कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
राज्य के समस्त प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी एवं गैर सरकारी) को 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति होगी।
राज्य के समस्त कोचिंग संस्थानों जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों/अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे।