बदरीनाथ मंदिर चढ़ावा अनियमितता मामला: BKTC अध्यक्ष के PA प्रमोद नौटियाल पर मुकदमा दर्ज
बदरीनाथ। श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के अध्यक्ष कार्यालय में तैनात व्यक्तिगत सहायक (PA) प्रमोद नौटियाल के खिलाफ चढ़ावे से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इससे पहले मंदिर समिति ने विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया था।
मंदिर समिति के मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर बदरीनाथ थाने में 8 जुलाई 2026 को एफआईआर संख्या 0006 दर्ज की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 306 और 316(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, बीते 2 जुलाई को सोशल मीडिया के माध्यम से बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितता की सूचना मंदिर समिति तक पहुंची थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीकेटीसी ने तत्काल तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। समिति की प्रारंभिक जांच में यह आरोप सामने आया कि संबंधित कार्मिक द्वारा सुबह करीब 9 बजे से 9:30 बजे के बीच कथित रूप से अनधिकृत तरीके से मंदिर की धनराशि उठाई गई।
प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मिलने के बाद बीकेटीसी ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए 7 जुलाई 2026 को प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। इसके बाद समिति की ओर से पुलिस को लिखित शिकायत दी गई, जिस पर अब आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत विवेचना की जा रही है और सभी तथ्यों की जांच की जाएगी। वहीं, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि एफआईआर दर्ज होना आरोपों की अंतिम पुष्टि नहीं माना जाता। मामले में दोष या निर्दोषता का निर्धारण जांच, साक्ष्यों और न्यायालय की आगामी प्रक्रिया के आधार पर होगा।
बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति से जुड़ा यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सभी की नजर पुलिस जांच और उससे सामने आने वाले तथ्यों पर टिकी है।
