उत्तराखंड में ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित, 71.33 लाख मतदाताओं के नाम शामिल; 15 सितंबर को जारी होगी अंतिम सूची

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उत्तराखंड में ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित, 71.33 लाख मतदाताओं के नाम शामिल; 15 सितंबर को जारी होगी अंतिम सूची

देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत उत्तराखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के प्रथम चरण के पूरा होने के बाद राज्य की ड्राफ्ट मतदाता सूची का 14 जुलाई 2026 को प्रकाशन कर दिया गया है। इस संबंध में मंगलवार को मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम के नेतृत्व में संचालित पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत प्रदेश में कुल 71 लाख 33 हजार 785 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। यह प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए संपादित की जा रही है।

डॉ. जोगदंडे ने बताया कि 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक गणना पत्रों के वितरण और डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा किया गया। वहीं राज्य में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 11,733 से 12,543 कर दी गई है।

13 अगस्त तक दर्ज करा सकेंगे दावे और आपत्तियां

निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया है। इस अवधि में मतदाता फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के माध्यम से नए नाम जुड़वाने, नाम हटवाने अथवा मतदाता विवरण में संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक नोटिस जारी करने और दावे-आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया चलेगी, जबकि 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

करीब 19 लाख मतदाताओं में मिली विसंगतियां

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं में से लगभग 19 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां पाई गई हैं। ऐसे मामलों में संबंधित ईआरओ और एईआरओ द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे।

मतदाताओं की सुविधा के लिए न्याय पंचायत स्तर पर क्लस्टर आधारित कैंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में तहसील, नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड स्तर पर भी विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को दिए गए हैं।

ईसीआईनेट ऐप से भी कर सकते हैं आवेदन

डॉ. जोगदंडे ने बताया कि जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। आवेदन ऑफलाइन माध्यम से संबंधित बीएलओ के पास या ऑनलाइन ईसीआईनेट (ECINet) ऐप के जरिए किया जा सकता है।

इसी प्रकार फॉर्म-7 के माध्यम से नाम हटाने और फॉर्म-8 के जरिए मतदाता विवरण में संशोधन कराया जा सकता है। वर्तमान में फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के साथ एनेक्सर-4 भरना अनिवार्य किया गया है।

इन दस्तावेजों को माना जाएगा वैध

निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान और पात्रता के लिए कई दस्तावेजों को मान्य किया गया है। इनमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र सहित अन्य अधिकृत दस्तावेज शामिल हैं। आधार से संबंधित मामलों में आयोग के पूर्व जारी निर्देश लागू होंगे।

निर्वाचन विभाग ने सभी पात्र नागरिकों से समय रहते मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण जांचने तथा आवश्यक होने पर निर्धारित अवधि के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कराने की अपील की है।


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