ट्रेनिंग सेंटर और उच्च शिक्षण संस्थान कैसे खुलेंगे, जानें किन नियमों का करना होगा पालन-SOP जारी

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कोरोना वायरस का कहर के बीच धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू है इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को कौशल प्रशिक्षण संस्थानों और उच्च शिक्षा संस्थानों में लैब वर्क से संबंधित टेक्निकल प्रोग्राम्स के संचालन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस के साथ संस्थानों को 21 सितंबर से पाठ्यक्रम शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी में कहा गया है कि सिटिंग अरेंजमेंट्स में कम से कम 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।

एसओपी के अनुसार, संस्थानों को कहा गया है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। इसके साथ ही क्लास के दौरान टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। वहीं संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शिफ्ट वाइज यानी टाइम स्लॉट के हिसाब से क्लासेज चलाएं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके।गाइडलाइंस के मुताबिक, लैपटॉप, नोटबुक्स और स्टेशनरी जैसी चीजों को स्टूडेंट्स आपस में शेयर नहीं कर सकेंगे।

आपको बता दें कि भारत सरकार ने अनलॉक-4 में 21 सितंबर से राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण में कौशल या औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु संचालन की अनुमति दी गई थी।


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