पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बुधवार को सचिवालय में बैठक हुई। इसमें धर्मांतरण एक्ट में संशोधन पर मुहर लगी है। जिसमें कड़े प्रविधान किए गए हैं इसी के साथ धर्मांतरण कानून गैर जमानती हुआ है और वही इसमें 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस दौरान एक बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट ने नैनीताल हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूर भी दी है। गौरतलब है कि नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की लंबे समय से मांग चल रही थी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 मामले आए थे। जिसमें एक मामले को छोड़कर सभी 25 प्रस्ताव पास किए गए।
कैबिनेट में हुए महत्वपूर्ण फैसले—
- धर्मांतरण एक्ट में संशोधन पर मुहर, कड़े प्रविधान किए।
- जमरानी बांध प्रभावितों को वर्ष 2013 की पुनर्वास नीति के अनुसार मुआवजा मिलेगा।
- हाइकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।
- पशुपालकों को राहत, भूसा और साइलेज पर सब्सिडी बढ़ाकर क्रमशः 50 प्रतिशत व 75 प्रतिशत की गई।
- कौशल विकास योजना के अंतर्गत रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरणों में अंशदान का भुगतान किया जाएगा।