नगर-निकायों में अब जमीन का दाखिल खारिज प्रक्रिया अब आसान होने जा रही है, जमीन खरीदने के बाद घर बैठे ऑनलाइन आवेदन और ऑनलाइन ही आपको दाखिल खारिज घर बैठे मिल जाएगा। शहरी विकास निदेशालय ने इसकी तैयारी शुरु कर दी है, इसके लिए भी नगर-निकायों से टीमें बुलाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सहायक निदेशक विनोद कुमार आर्य का कहना है कि निदेशालय पहले सभी नगर निकायों में प्रशिक्षण का काम पूरा करेगा। इसके बाद आम जनता के लिए यह सुविधा ऑनलाइन कर दी जाएगी। शुरूआत में जो भी दिक्कतें आएंगी, उनमें भी जल्द ही सुधार कर लिया जाएगा।
शहरी विकास निदेशालय के संयुक्त निदेशक कमलेश मेहता ने कहा है कि सरकार दाखिल खारिज की पूरी प्रक्रिया को नगर निकायों में ऑनलाइन करने जा रही है। हमने इसकी तैयारी पूरी कर ली है, पहले कुछ दिन का ट्रायल चलेगा इसके बाद इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। लोगों को घर बैठे दाखिल खारिज मिलेंगे।
अगर किसी ने नगर क्षेत्र में जमीन खरीदी है तो वह शहरी विकास निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, दाखिल खारिज का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उन्हें सेल डीड की फोटो, रजिस्ट्री की फोटो, रजिस्ट्री का नंबर, बेचने वाले और खरीदने वाले की आईडी प्रूफ के फोटो बेवसाइट पर अपलोड़ करने होंगे। इसके बाद संबंधित निकाय की टीम इस जमीन की खरीद-फरोख्त का वेरिफिकेशन करेगी। जमीन खरीदने वाले को एक लिंक उनके मोबाइल नंबर पर चला जाएगा, इस लिंक पर क्लिक कर वह ऑनलाइन दाखिल खारिज का शुल्क जमा करा सकेंगे। शुल्क जमा होने के बाद ऑनलाइन ही उनका दाखिल खारिज जारी कर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया अपनाने वाला व्यक्ति 20 साल बाद भी दाखिल खारिज हासिल कर सकेगा।