प्रदेश में जिस तरह कोरोना संक्रमण के मामलों में दिन प्रतिदिन रफ्तार बढ़ती जा रही है प्रदेश सरकार को भी इस पर लगाम लगाने के लिए बार बार अपनी रणनीति में परिवर्तन करना पड रहा है इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर राज्य में बाहर से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन नियमों में बदलाव किया है साथ ही राज्य के भीतर भी एक जिले से दूसरे जिले मैं जाने वाले लोगों के लिए भी स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोगों को बॉर्डर रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट और सीमावर्ती जिलों के बस अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा यदि किसी में बुखार या बीमारी के कोई अन्य लक्षण मिले तो ऐसे लोगों की जांच जिला प्रशासन की ओर से करवाई जाएगी।
शनिवार देर शाम मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी आदेश के अनुसार राज्य में आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति राज्य में 7 दिन से अधिक अवधि के लिए आ रहा है तो संस्थागत और होम क्वॉरेंटाइन रहना होगा सेना और अर्धसैनिक बलों के मामले में क्वारंटाइन की अवधि 10 दिन की रहेगी।
सरकार की गाइड लाइन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति राज्य में बिजनेस परीक्षा उद्योग या दूसरे कार्य से 7 दिन से कम अवधि के लिए आता है तो उन्हें क्वारंटाइन नहीं रहना होगा लेकिन राज्य में आने से पूर्व रजिस्ट्रेशन के दौरान ऐसे लोगों को अपने होमस्टे की जानकारी देनी पड़ेगी यही नहीं घर का पता गलत होगा तो आपदा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अब राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने के लिए भी अब पहले की तरह स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
राज्य सरकार के अफसरों को 5 दिन से अधिक की अवधि के बाद राज्य लौटने पर कोरोना जांच करानी होगी 5 दिन से कम समय के लिए राज्य से बाहर जाने के बाद लौटने वालों को क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं होगी यदि कोई व्यक्ति 5 दिन से अधिक अवधि के बाद राज्य में लौटता है तो 10 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा।
वही यदि कोई व्यक्ति राज्य में प्रवेश के दौरान 96 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट, सीबीनेट या एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लेकर आता है तो होम क्वॉरेंटाइन होने की जरूरत नहीं होगी हालांकि विदेश से लौटने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन के नियम भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही होंगे। राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए दौरान होटल में स्टे का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा उन्हें पंजीकरण के दौरान 96 घंटे के भीतर की आरटी पीसीआर, ट्रूनेट या एंटीजन जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जांच रिपोर्ट नहीं होने पर उन्हें राज्य की सीमा पर पैसे देकर एंटीजन जांच कराने की छूट होगी।
राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार आधिकारिक दौरे केंद्र सरकार के मंत्री राज्य सरकार के मंत्री मुख्य न्यायाधीश अन्य जज सांसद और विधायक आदि लोगों को उत्तराखंड में प्रवेश के दौरान क्वारंटाइन से छूट मिलेगी इसके साथ ही ऐसे लोगों के स्टाफ को भी राज्य में आने पर क्वारंटाइन रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।