कैबिनेट बैठक में छह अहम प्रस्तावों पर मुहर, कर्मचारियों और श्रमिकों को बड़ी राहत

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कैबिनेट बैठक में छह अहम प्रस्तावों पर मुहर, कर्मचारियों और श्रमिकों को बड़ी राहत

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने फैसलों की विस्तृत जानकारी दी।

कैबिनेट ने श्रम विभाग के अंतर्गत पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, 1965 को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। कोविड काल में बोनस व्यवस्था में जो संशोधन किए गए थे, उन्हें वापस ले लिया गया है। अब कर्मचारियों को फिर से बोनस एक्ट 1965 के तहत बोनस दिया जाएगा।

ईएसआई डॉक्टरों के 94 नए पद सृजित
कैबिनेट ने उत्तराखंड ईएसआई सेवा नियमावली 2006 में संशोधन को मंजूरी देते हुए 94 नए पद सृजित करने का फैसला किया है। इनमें ग्रेड-ए के 11 पद, 6 सीनियर मेडिकल ऑफिसर, 1 असिस्टेंट डायरेक्टर सहित अन्य पद शामिल हैं। इन पदों पर चयन मेडिकल सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा।

नारकोटिक ड्रग्स एक्ट के तहत 22 पदों को मंजूरी
गृह विभाग में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत गठित इकाई के लिए 22 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2022 में इस इकाई का गठन किया गया था, जिसके लिए अब पद स्वीकृत किए गए हैं।

हैबिटुअल ऑफेंडर पर नई व्यवस्था
उत्तराखंड कारागार नियमावली 2024 के तहत बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों (हैबिटुअल ऑफेंडर) को अब केंद्रीय हैबिटुअल ऑफेंडर नियमावली के अनुरूप ही माना जाएगा।

वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान
वन विभाग में कुल 893 दैनिक श्रमिक पदों में से 304 श्रमिकों को ही न्यूनतम वेतनमान मिल रहा था। कैबिनेट ने शेष 589 श्रमिकों को भी ₹18,000 न्यूनतम वेतनमान देने का निर्णय लिया है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

CMFE योजना जारी रहेगी
कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि जब तक केंद्र सरकार की PMFE योजना संचालित रहेगी, तब तक राज्य में CMFE योजना भी जारी रखी जाएगी।

इन फैसलों से राज्य के कर्मचारियों, श्रमिकों और प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलेगी, वहीं कानून-व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को भी सशक्त किया जाएगा।


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