उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक 3.0 की गाइड लाइन जारी कर दी है। जिसमे लॉक डाउन को केवल कंटेनमेंट जोन तक सिमित कर दिया गया है अब जिलाधिकारी आवश्यकता अनुसार बफर जोन का निर्धारण करेंगे।अनलॉक 3.0 में जिम और योग संस्थानों को खोलने की भी इज़ाज़त दी गयी है।  इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन जगहों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षात्मक गाइड लाइन भी जारी कि हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 5 अगस्त से खुलने वाले जिम के लिए जारी गाइडलाइंस।

आईये  जानते हैं किन नियमो का पालन करना होगा और किस तरह तैयार हो रहे हैं जिम ?
1–योग और जिम में लोगों के लिए पर्याप्त जगह हो। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मशीनों और अन्य चीजों को पर्याप्त दूरी पर रखें।
 2-अगर परिसर के बाहर जगह हो तो उपकरणों को वहां रखने का इंतजाम करें।
3-परिसर में आने और जाने के अलग-अलग रास्तों का इस्तेमाल करें। इसके अलाला क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करें और कम से कम 6 फीट की दूरी का ध्यान रखें।
4-65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम के बच्चों को जिम के प्रयोग की इजाजत नहीं होगी।
 5 -सभी शख्स को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा और कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी।
 6-परिसर में रहने के दौरान फेस मास्क का इस्तेमाल जरूरी होगा। हालांकि योग करने और जिम में ऐक्सरसाइज के दौरान ऐसा करना जरूरी नहीं होगा।
हमने बात की जिम की मैनेजर करिश्मा से वे कहती है की ,,,
“हमने गवर्मेंट  की जो गाइड लाइन आयी हैं उसके मुताबिक अपनी तैयारियां पूरी की हैं। आप देख सकते है की  हमने ट्रेड मेल्स के बीच में शील्ड लगाए हैं जिससे की सोशल डिस्टेंडिंग फॉलो होगी मशीन के बीच  में भी हमने ब्लॉक बना दिए हैं जिससे की एक ब्लॉक में एक ही आदमी आये, एंट्रेंस का हमने 90 मिनट्स के बैच बना रखे हैं  90 मिनट्स के बाद हमने 30 मिनट का ब्रेक दिया है जिसमे की हम दोबारा से पूरा क्लीन करेंगे,सैनिटीज़ेड करेंगे कस्टमर  के एंटर करने से पहले उसका टेम्प्रेचर चेक करेंगे।
हमने पूछा की कस्टमर का रिस्पांस क्या है तो वो उत्साह से कहती हैं की…
” हम सोच रहे थे की कस्टमर थोड़ा डरे हुए होंगे लेकिन कस्टमर अब ज्यादा जागरूक हो गया है वह अपनी  इम्युनिटी स्ट्रांग करने के लिए उत्साहित है और जो लोग जिम नहीं भी आते थे वे भी अब कह रहे हैं की हमें अब अपने को फिट रखना है “
आईये  जानते हैं और कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा अनलॉक 3.0 में।
  • स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान, कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे
  • ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की परमिशन रहेगी
  • सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल भी अभी बंद रहेंगे
  • योग संस्थान और जिम केंद्र सरकार की अनुमति के बाद 5 अगस्त से खोले जा सकेंगे
  • अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी केवल गृह मंत्रालय के आदेश पर ही खोले जाएंगे
  • स्वतंत्रता दिवस के समारोह आयोजित किए जा सकेंगे
  • लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ही यह आयोजित होंगे
  • अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले तमाम लोगों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा
  • बॉर्डर चेक पोस्ट पर तमाम कागज मांगे जाने पर देना अनिवार्य होगा
  • इसके अलावा कोरोना का टेस्ट करवा कर आने वाले यात्रियों को मंजूरी मिलेगी
  • जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी वही यात्री राज्य में आ सकेंगे
  • कोरोना से संक्रमित राज्यों से या शहरों से आने वाले तमाम यात्रियों को 14 दिन क्वारंटाइन होना अनिवार्य होगा
  • राज्य के अंदर आवाजाही के लिए किसी भी पास की जरूरत नहीं होगी
  • राज्य के अंदर आने जाने पर किसी को भी क्वॉरेंटाइन होने की जरूरत नहीं होगी
  • ऐसे यात्री जो एसिंप्टोमेटिक हैं अगर वह उत्तराखंड आ रहे हैं, उनको स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल में अपना पंजीकरण कराना जरूरी होगा
  • इसके अलावा उन्हें 14 दिन क्वॉरेंटाइन रहना होगा
  • प्रदेश भर में सभी होटल होमस्टे और हॉस्पिटैलिटी सर्विस खोली जाएंगी
  • लेकिन होटल मैनेजमेंट के लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो भी बुकिंग हो वह कम से कम 7 दिन की हो
  • जो भी यात्री अपना कोरोना टेस्ट करवा कर उत्तराखंड आ रहा है और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है उन्हें इस तरह की की किसी बंधन में बांधने की जरूरत नहीं होगी
  • सभी रेस्टोरेंट खोले जाएंगे लेकिन प्रोटोकॉल का पालन होगा
  • शॉपिंग मॉल भी प्रदेश भर में खोले जाएंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा
  • वहीं राज्य भर के सभी बाजारों को खोलने के आदेश कर दिए गए हैं
  •  शादी विवाह से जुड़े बैंक्विट हॉल कम्युनिटी हॉल को शादी ब्याह के लिए खोला जा सकेगा
  • लेकिन शादियों में 50 से ज्यादा अतिथि नहीं आएंगे

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