उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आदेश जारी कर सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक दवाइयां प्रिसक्राइब्ड करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में लिखा गया है कि बार-बार स्वास्थ्य विभाग के सामने आम जनमानस से शिकायतें आ रही हैं कि डॉक्टर मरीजों को जेनेरिक दवाइयां प्रिसक्राइब्ड नहीं कर रहे हैं जो कि केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन है, चिकित्सालय में उपचार कराने आए मरीजों को अनिवार्य रूप से जेनेरिक दवाइयां ही प्रिसक्राइब्ड की जाए।

आदेश में समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने जनपदान्तर्गत/चिकित्सालय अंतर्गत चिकित्सकों को निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करेंगे कि चिकित्सालय में उपचार कराने आये मरीजों को अनिवार्य रूप से जैनरिक औषधियां ही प्रिसक्राइब्ड की जाए तथा भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि किसी चिकित्सक द्वारा जैनरिक औषधि के स्थान पर ब्राण्डेड औषधियां प्रिसक्राइब्ड की जा रही है तो इस संबंध में उनके विरूद्ध उच्च स्तरीय कार्रवाई के लिए वह स्वंय जिम्मेदार होंगे।

आदेश में कहा गया है किकेन्द्र सरकार/राज्य सरकार स्तर से आम जनमानस को न्यूनतम स्तर पर औषधि उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, जहां पर न्यूनतम दर पर जैनेरिक औषधियां उपलब्ध रहती ह तथा वर्तमान में राज्य अंतर्गत विभिन्न चिकित्सालय में जन औषधि केंद्र भी खोले गए हैं जहां से जेनेरिक औषध या न्यूनतम दर पर क्रय की जा सकती हैं।

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