अनलॉक-5 की गाइडलाइंस जारी- पढ़िए क्या मिली हैं रियायतें 

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  • अनलॉक-5 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को गाइडलाइंस जारी कर दी है। जिसके तहत की कई तरह की रियायतें दी गयी है।
  • कोरोना लॉकडाउन के तहत देश भर में मार्च से बंद स्कूल-कॉलेज 15 अक्टूबर से खोले जायेंगे। हालांकि अभी इस पर अंतिम फ़ैसला राज्यों और इससे जुड़ी संस्थाओं पर छोड़ा गया है। केंद्र का कहना है हालांकि ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को अब भी प्राथमिकता दी जाएगी और प्रोत्साहित किया जायेगा।केंद्र का कहना है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे ख़तरे वाले समूह में हैं, इसलिए उनके स्कूल खोलने का फ़ैसला स्कूलों से सलाह करके लिया जायेगा। स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती हैं।
  • नई गाइडलाइंस के तहत सरकार इन्हें कुछ प्रतिबंधों के साथ खोलेगी।बता दें की इन जगहों को इसलिए बंद रखा गया था की यहाँ भीड़ के कारण वायरस के प्रसार में ज्यादा बड़ा खतरा था। वहीं राज्य कुछ शर्तों के साथ 100 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त दे सकते हैं।सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स में 50 प्रतिशत से ज़्यादा सीटें नहीं भरी जा सकती. यानी आधी सीटें खाली रहेंगी. सरकार के मुताबिक़, इसके लिए अलग से गाइडलाइंस भी जारी की जाएंगी, इसे लेकर आईबी मिनिस्ट्री की तरफ से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग जारी होगी।  .
  • इसी तरह कंटेनमेंट जोन्स से बाहर स्थित एंटरटेनमेंट पार्कों और उसी तरह की दूसरी जगहों को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी गई है। जिन कमर्शनल फ्लाइट्स को गृह मंत्रालय की तरफ से इजाजत मिली हुई है, उन्हें छोड़कर इंटरनैशनल कमर्शल फ्लाइटों पर रोक जारी रहेगी।
  • हालांकि सरकार का कहना है कि कंटेनमेंट ज़ोन में 31 अक्टूबर तक सख़्ती से लॉकडाउन लागू रहेगा।

 


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